UP के 4 गांवों से होगा जमीनों का अधिग्रहण, बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे खरीद-बेच के सौदे
UP News : उत्तर प्रदेश में एक और वायु स्टेशन के विस्तारीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के चार गांव में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित भूमि की खरीद बिक्री पर अब रोक लगा दी गई है। वायुसेना स्टेशन के विस्तार के लिए चार चिन्हित गांवों में ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वायुसेना को बेहतर संचालन, अधिक रनवे स्पेस, और नई तकनीकों की तैनाती में मदद मिलेगी।

Uttar Pradesh News : यह उत्तर प्रदेश के लिए एक रणनीतिक और विकासोन्मुखी कदम है, जो राज्य में रक्षा अवसंरचना और हवाई संपर्क दोनों को सुदृढ़ करेगा। एक और वायु स्टेशन (Air Base) का विस्तारीकरण न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है, बल्कि इससे क्षेत्रीय विकास और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब जिला प्रशासन ने वायुसेना स्टेशन के विस्तारीकरण की प्रक्रिया में चार गांवों से 93.798 हेक्टेयर चिह्नित भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। भू-स्वामी को तहसील से एनओसी लेना होगा अगर वे जमीन खरीदना चाहते हैं।
त्रिशूल एयरबेस के विस्तार
रक्षा मंत्रालय से मिली सहमति के बाद बरेली के त्रिशूल एयरबेस के विस्तार पर जिला प्रशासन, रक्षा संपदा कार्यालय और वायुसेना स्टेशन के अफसर व्यस्त हैं। पूर्व में हाजीपुर ब्रजलाल, नगरिया कला और भूड़ा के निवासियों को जमीन दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार के जारी गजट में त्रिशूल एयरबेस की बाउंड्री के सौ मीटर के दायरे में निर्माण करना और पेड़ लगाना भी प्रतिबंधित किया गया था।
शहर के बीच स्थित कंजादासपुर क्षेत्र में भी 18.435 हेक्टेयर जमीन है। यहां भी वायुसेना स्टेशन बढ़ना चाहिए। लेकिन अधिग्रहण में देरी के कारण चारों गांवों के भू-स्वामी और वायुसेना स्टेशन के सौ मीटर के दायरे में आने वाले लोगों की स्थिति का उल्लेख करते हुए पत्राचार कर रहे हैं. भूमि के क्रय-विक्रय के बारे में। ऐसी स्थिति के कारण अब विक्रय की अनुमति सिर्फ तहसील सदर की एनओसी पर दी गई है।
तुरंत अधिग्रहण करें या समस्या का समाधान करें
ग्रामीणों ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय को पत्र लिखकर अधिग्रहण प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की अपील की। ग्रामीणों का कहना है कि वे सिर्फ छोटे-छोटे खेत चलाते हैं। अक्सर जमीन खरीदने या बेचने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जल्द ही भूमि अधिग्रहण करें या वायुसेना अफसरों से बातचीत करें। मामले में रक्षा संपदा कार्यालय से अब तक की अधिग्रहण प्रक्रिया की जानकारी मांगी गई है।
रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमति का प्रस्ताव
पिछले महीने, रक्षा संपदा कार्यालय ने वायुसेना के अफसरों को पत्र भेजकर रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमति लेने का सुझाव दिया था। तहसीलदार भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्व में चिह्नित जमीन की रिपोर्ट बनाई गई है। भू-स्वामी को तहसील से NOC लेनी होगी अगर वे भूमि खरीद या बेचते हैं। Air Force Station की चहारदीवारी से सौ मीटर तक निर्माण और अन्य कार्य करना प्रतिबंधित है।