liquor policy: थोड़ी आय वाले लोगों को मिलेगी सस्ती शराब, 99 रुपए में मिलेगी बढ़िया बोतल
liquor Policy : भारत में सरकार शराब की बिक्री से हर रोज करोड़ों रुपए की आमदनी करती है। अगर शराब शौकीनों को शराब सस्ती की खबर मिल जाए तो उनकी खुशी का ढिकाना नहीं रहता। शराब के बाजार में तरह-तरह की ब्रांड उपलब्ध है। शराब नीति लागू होते ही शराब पीने वालों की मौज बन गई है। शराब पीने वालों को अब 99 में शराब मिल जाएगी।
Andhra Pradesh New liquor Policy : सरकार को शराब की बिक्री से करोड़ो रुपए की आमदनी होती है। शराब के कई तरह की ब्रांड बाजार में मिल जाते हैं। यह शराब की बोतले अलग-अलग कीमतों पर मिलती है। आंध्र प्रदेश में शराब सौकिनों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नई शराब नीति लागू कर दी है। आंध्र प्रदेश में शराब अब सस्ती हो गई है, हालांकि कई ब्रांडों की कीमतें एक हजार रुपये से भी ज्यादा होती हैं।
आप महंगी शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो आंध्र प्रदेश जा सकते हैं। 12 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू होगी। इस नीति के तहत आप 180 एमएल की एक बोतल शराब 99 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रतिज्ञा पूरी की है। इस नीति के लागू होने से शराब पीने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। नई शराब नीति के तहत सरकार कई ब्रांडों की शराब 99 रुपये या उससे कम कीमत पर बेचेगी। इतना ही नहीं, अब शराब की दुकानें तीन घंटे अधिक खुलेंगी। सरकार ने इस नई नीति से 2000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
99 रुपये में शराब मिलेगी
जब से नई शराब नियम लागू हो गए हैं, शराब पीने वालों को खुशी नहीं है क्योंकि अब महंगी शराब भी खुदरा खरीद सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने आंध्र प्रदेश को बेहतरीन शराब ब्रांड देने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य आम लोगों को सस्ती और अच्छी शराब की पेशकश करना है। विशेष रूप से, इस स्कीम में हर ग्राहक को 180 एमएल शराब के लिए 99 रुपये देने होंगे।
आप आंध्र प्रदेश जाकर शराब खरीद सकते हैं.
हालाँकि सरकार कहती है कि नए सुधारों का उद्देश्य आम लोगों को कम कीमत पर अच्छी शराब देना है, यह भी सच है कि सरकार का उद्देश्य इससे पैसा कमाने का भी है। 12 अक्टूबर से नई आबकारी नियम लागू होंगे। सरकार ने भी निजी कंपनियों को शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति दी है। आंध्र प्रदेश की नई शराब नीति सुनकर दूसरे राज्य भी हैरान हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि अगर आपको शराब की बोतल चाहिए तो आप आंध्र प्रदेश जाकर खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कुछ सीमा है।
शराब ले जाने की लिमिट
अगर आप ट्रेन से आंध्र प्रदेश जा रहे हैं तो आपको दो लीटर ही शराब लाने की अनुमति है। इससे अधिक होने पर 500 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल और अगली यात्रा का टिकट रद्द कर दिया जा सकता है। यदि आप कार में हैं, तो आप एक लीटर शराब ला सकते हैं। इससे अधिक होने पर कदम उठाया जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय आप अधिक शराब ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम जानना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान बंद कर दी गई निजी शराब की बिक्री फिर से शुरू की है। राज्य में 3736 नए स्टोर खुले हैं। इनमें से दस प्रतिशत दुकानें नारियल श्रमिकों के लिए आरक्षित होंगी।