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UP में शराब बिक्री को लेकर सरकार का नया आदेश, नियम का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

UP Liquor Policy : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शराब बिक्री को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के अंतर्गत अगर शराब विक्रेता ने किसी भी ग्राहक से ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना किया तो उसपर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है।

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UP में शराब बिक्री को लेकर सरकार का नया आदेश, नियम का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

CM Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शराब विक्रेताओं के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत योगी सरकार द्वारा शराब की बिक्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत प्रदेश के आबकारी विभाग ने शहर के सभी शराब विक्रेताओं के लिए दुकानों पर ग्राहकों के लिए यूपीआई, आईडी क्यूा कोड से पेमेंट लेने की सुविधा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शराब विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी दुकानदार ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए मना किया तो उसे पर कार्रवाई की जाएगी।

इसके लिए आबकारी विभाग ने टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप की सुविधा जारी की है। आबकारी आयुक्त डा. आर्दश सिंह ने बताया कि प्रदेश में शराब के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सभी शराब की दुकानों पर अनिवार्य रूप से पॉश मशीन से स्कैन कर किये जाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां ये मशीन नहीं थी उन दुकानों में पॉश मशीन उपलब्ध करवा दी गई है। 

इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं ग्राहक

आयुक्त ने कहा कि उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के पश्चात् ही बिक्री जा रही है। यदि बोतल/कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तत्काल इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 14405 पर की जा सकती है या व्हाट्सएप नंबर  9454466004 पर मैसेज भेजकर शिकायत की जा सकती है। 

उन्होंने कहा कि बीयर के अतिरिक्त अन्य मदिरा का विक्रय भी पॉश मशीनों के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा ग्राहक/उपभोक्ताओं के लिए ख़ासतौर से हरेक बीयर की दुकानों पर बीयर की कैन/बोतल को अनिवार्य रूप से स्कैन कर प्राप्त करने की एडवाइजरी चस्पा करने के निर्देश जारी किये गये है। 

साथ-साथ डिजिटल पेमेंट की सुविधा को बढ़ावा देने एवं ओवर रेटिंग की संभावना को रोकने के उद्देश्य से शराब के प्रत्येक फुटकर अनुज्ञापन पर यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्धु कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यदि मदिरा की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेन्ट की व्यवस्था न हो तो तत्काल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के अतिरिक्त उपरोक्त नम्बरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।