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UP में प्रोपर्टी ट्रांसफर के नए नियम को अनिश्चितकाल के लिए किया गया लागू, इन लोगों की मिलेगा लाभ

Property Transfer Fees in UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लड रिलेशन वालों के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम और शुल्क लागू किए हैं। यह दो बड़े शहरों के लिए खासकर परमानेंट किया गया है।  दरअसल, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार को कई शिकायतें मिल रही थीं। सरकार ने अब संपत्ति ट्रांसफर की लागत को बहुत कम कर दिया है। सरकार का विचार है कि इस व्यवस्था से पारिवारिक संपत्ति विवाद भी कम होंगे।

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UP में प्रोपर्टी ट्रांसफर के नए नियम को अनिश्चितकाल के लिए किया गया लागू, इन लोगों की मिलेगा लाभ 

The Chopal, Property Transfer Fees in UP : अब तक उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण के लिए अधिक स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। यह भी देखा गया है कि संपत्ति का बंटवारा सहमति से होने के बावजूद बात रजिस्ट्रेशन पर आकर रुक जाती है और विवाद होता है। ऐसा प्रोपर्टी ट्रांसफर के लिए अधिक रजिस्ट्रेशन शुल्क के कारण भी होता था। अब सरकार ने ब्लड रिलेशन में प्रोपर्टी ट्रांसफर फीस को सिर्फ 5000 रुपये कर दिया है, सब कुछ देखते हुए। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अधिकारी के सामने सहमति देनी होगी। गाजियाबाद और नोएडा में विशेष रूप से यह नियम लागू होगा।

वैधता केवल पहले छह महीने की थी

अब उत्तर प्रदेश में खून के रिश्ते में कोई नागरिक प्रोपर्टी ट्रांसफर करवाना चाहता है तो उसे केवल 5000 रुपये की रजिस्ट्रेशन यानी स्टांप ड्यूटी देनी होगी। यही व्यवस्था नोएडा व गाजियाबाद (Noida Ghaziabad Property Transfer Fee) में भी लागू होगी। कुछ निकट परिजनों को भी इस व्यवस्था से लाभ मिलेगा। यह नियम पहले छह महीने के लिए था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे अनिश्चितकाल के लिए कर दिया है। स्टाम्प ड्यूटी के रूप में इसे पहले 7% की दर से देना पड़ता था।

यह नीति पिछले वर्ष बनाई गई थी

उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में निवास करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहां पर आपकी कोई संपत्ति है और आप इसे अपने ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को देना चाहते हैं, तो आपको मामूली सी स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा। सरकार ने इस पॉलिसी को 2023 में बनाया था और छह महीने के लिए लागू किया था। अब अनिश्चितकाल तक इसका पालन होगा। 

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने यह सूचना दी। 

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में सूचना दी है। उनका कहना था कि पिछले साल ब्लड रिलेशन वालों के लिए प्रोपर्टी ट्रांसफर नियमों में फीस में छूट पर बनाई गई नीति की अवधि अब अनिश्चितकाल तक बढ़ा दी गई है। पहले यह सिर्फ छह महीने तक था। अब खून के रिश्ते में संपत्ति ट्रांसफर कराने पर सिर्फ 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन या स्टांप शुल्क (UP me stamp fees) देना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। ऐसे मामलों में आपको 1000 रुपये की प्रोसेसिंग फी भी देनी होगी।

सरकार ने भी इसे परिभाषित किया

सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों की सूची भी दी है। इनमें माता, पिता, बेटा, बहू, दामाद, सहोदर भाई, सहोदर बहन, पोते-पोती या नाती-नातिन शामिल हैं। ऐसा किया गया है ताकि सरकार इस नीति का कोई अपात्र लाभ उठाकर इसका दुरुपयोग नहीं कर सके। 

पहले शुल्क कितना था?

उत्तर प्रदेश में संपत्ति को नजदीकी रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर करने पर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 7 प्रतिशत की कुल कीमत देनी पड़ती थी, साथ ही संपत्ति की रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती थी। यही कारण था कि परिवार अपनी जमीन पर अधिक खर्च करता था। इससे अक्सर बहस होती थी। 

जानिए, राज्य सरकार का नुकसान

पहले की नीति के अनुसार, पारिवारिक सदस्यों को संपत्ति के ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन की लागत बहुत अधिक होती थी (Blood Relationship me Property Transfer Fees Kitni Hai)। यही कारण था कि लोगों ने परिवार के सदस्यों को खर्च कम करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया। यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता था। 100 रुपये तक के स्टाम्प पेपर की जरूरत थी। इससे सरकार को लगता था कि राजस्व में बहुत कमी है। अब नई नीति से सरकारी आय बढ़ेगी।

लोगों को अब कितना लाभ होगा? 

यूपी में संपत्ति हस्तांतरण की नई नीति के अनुसार, अगर आप 50 लाख रुपये की संपत्ति किसी नजदीकी रिश्तेदार को देना चाहते हैं या उसके नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 5000 रुपये का स्टांप शुल्क और 1 हजार रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। बाजार दर पर स्टांप ड्यूटी उस पर लगभग 4.20 लाख रुपए खर्च होगा। ऐसे में, नजदीकी रिश्तेदारों और ब्लड रिलेशन वालों के लिए संपत्ति ट्रांसफर करवाना अब बहुत सस्ता हो गया है (UP में ब्लड रिलेशन संपत्ति ट्रांसफर नीति)।