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People for Animals: फिर जेल जाएंगे एल्विश यादव, सिंगर फाजिलपुरिया समेत 30 लोगों पर कोर्ट ने दिया FIR का निर्देश

Elvish Yadav : यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार सांपों के साथ गाने का वीडियो बनाने के मामले में एल्विश यादव फिर जाएंगे जेल। गुरुवार को गुरुग्राम की एक अदालत ने फाजिलपुरिया, एल्विश व 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जाने क्या हैं पूरा मामला- 

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People for Animals: फिर जेल जाएंगे एल्विश यादव, सिंगर फाजिलपुरिया समेत 30 लोगों पर कोर्ट ने दिया FIR का निर्देश

Elvish Yadav and Fazilpuria : वीरवार को गुरुग्राम की एक अदालत ने सांपों के साथ गाने का वीडियो बनाने के लिए यूट्यूबर एल्विश यादव, सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया सहित 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार राणा की अदालत ने पुलिस को पशु क्रूरता अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम, गेमलिंग ऐक्ट और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहा है।

इस मामले में पीपल फॉर एनिमल्स (PFA) के अधिकारी सौरभ गुप्ता ने शिकायत की थी। उसने बताया कि फाजिलपुरिया और एल्विश यादव ने 2023 में गुरुग्राम के एक मॉल में दुर्लभ सांपों से गाने की शूटिंग की थी। अक्तूबर 2023 में, पीएफए ने बादशाहपुर पुलिस थाने में गाना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। PFA ने नवंबर 2023 में मामला दर्ज करने के लिए अदालत में याचिका दी। आठ सुनवाईओं के बाद गुरुवार को अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया। एल्विश और फाजिलपुरिया अज्ञात हैं। 10 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

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पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठाए : पीएफए के सौरभ गुप्ता ने सुनवाई के दौरान 30 मिनट तक अपना पक्ष रखा। पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर भी सवाल खड़ा हुआ। पीएफए ने पक्ष रखने के बाद लिखित में दस्तावेज भी जमा किए गए।

सोशल मीडिया से हटे सीन : 32 बोर गाने में फिल्माए गए सांपों सहित अन्य विवादित दृश्य यूट्यूब चैनल से हटा दिए गए हैं। गीत अभी भी म्यूजिक कंपनी के लिंक पर चल रहा है, लेकिन इसमें अब कोई विवाद नहीं है। गाना लगभग तीन मिनट का है। यह गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड और मॉल को दिखाता है।

गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई

सौरभ गुप्ता ने गुरुग्राम कोर्ट में अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाया था। गुरुग्राम पुलिस ने इसके बाद सौरभ गुप्ता को दिल्ली की सीमा से गिरफ्तार कर अदालत लाया। अदालत के अंदर और बाहर पर्याप्त पुलिस बल रहा।

साजिश रचने का आरोप

मामले में एल्विश यादव के वकील प्रशांत यादव ने फर्जी शिकायत करने और साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्हें लगता था कि एल्विश पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। वहीं, राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया ने बताया कि अनुमति मिलने पर सांपों का वीडियो बनाया गया।

यह निर्देश दिए

आदेश में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार राणा ने कहा कि मामले की फाइल की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, अदालत शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों को सुनने और लगाए गए आरोपों पर विचार कर रही है। पुलिस को शिकायत संज्ञेय अपराध के घटित होने पर तत्काल मामले की प्रमुखता से जांच करने का आदेश दिया गया है। निष्पक्ष, उचित, गहन और निष्पक्ष पुलिस जांच ही शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई का पता लगा सकती है।

तीसरे मामले में फंसे

एल्विश यादव के खिलाफ एनसीआर में यह तीसरी एफआईआर होगी। उस पर दो आरोप लगाए गए हैं: नोएडा में एक रेव पार्टी में सांपों को जहर देने, गुरुग्राम में एक कंटेंट क्रिएटर, मैक्सटर्न, को मार डालने और वीडियो शूट के दौरान सांपों का इस्तेमाल करने का। एल्विश यादव दोनों मामलों (नोएडा और गुरुग्राम) में जमानत पा चुकी है।

मॉल में वीडियो बनाया गया

पीएफए के सौरभ गुप्ता ने शिकायत में कहा कि एल्विश और अन्य लोगों ने सैंडबोवा, अजगर और अन्य दुर्लभ सांपों को वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत ऐसा करना गैरकानूनी है। वीडियो सेक्टर-71 में अर्थ आइकॉनिक नामक एक मॉल में बनाया गया था। करीब बीस सांप यहां लाए गए थे। पुलिस कार्रवाई रिपोर्ट में तीन सांपों का उल्लेख था।

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