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Property Right : पावर ऑफ अटॉर्नी से मिल जाएगा मालिकाना हक, सेल ऑफ एग्रीमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बडा फैसला

Supreme Court: आपको बता दें कि संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए अटॉर्नी बल या सेल एग्रीमेंट की शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे..।

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Ownership rights will be obtained through power of attorney, big decision of Supreme Court regarding sale of agreement.

The Chopal News : सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के ट्रांसफर को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने एक मामले में कहा कि किसी संपत्ति के टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा कि केवल सेल एग्रीमेंट या अटॉर्नी की शक्ति टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना केवल तब हो सकता है जब दस्तावेज रजिस्टर्ड हैं।

जिस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके भाई ने उसे सपंत्ति एक उपहार के रूप में दी थी। उसका दावा है कि वह मालिक है और इसे नियंत्रित करता है। जबकि दूसरे पक्ष ने संपत्ति का दावा करते हुए कहा कि उसके पक्ष में अटॉर्नी, हलफनामा और समझौता करने का अधिकार है।

प्रतिवादी का दावा कोर्ट ने खारिज कर दिया—

याचिकाकर्ता ने दूसरे पक्ष से कहा कि प्रतिवादी का दावा वैध नहीं था। उन्होंने कहा कि बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के कोई संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के संपत्ति का मालिकाना हक नहीं दे सकते, इसलिए प्रतिवादी का दावा खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता की अपील भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली।

पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल

पावर ऑफ अटार्नी एक कानूनी अधिकार है जो किसी संपत्ति के मालिक ने दूसरे व्यक्ति को देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से व्यक्ति को किसी संपत्ति की खरीद या बिक्री से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, लेकिन यह प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं होता। विक्रेता और खरीदार के बीच संपत्ति से जुड़े सभी विवरणों को एक एग्रीमेंट-टू-सेल पत्र में समझाया जाता है। इसमें प्रॉपर्टी की कीमत और पूरा भुगतान दर्ज है।

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