The Chopal

Railway: वेटिंग टिकट पर रेलवे का नया नियम? यात्रा करने वालों को लगेगा झटका

Waiting Ticket Rules : भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। जिसमें यात्री वेटिंग टिकट पर आरक्षित डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकेंगे। यह नियम कंफर्म टिकट वाले यात्रियों कों परेशानी न उठानी पड़े इसलिए लिया गया है। मगर इस फैसले से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो लोग वेटिंग टिकट से सफर करते हैं।
   Follow Us On   follow Us on
Railway: वेटिंग टिकट पर रेलवे का नया नियम? यात्रा करने वालों को लगेगा झटका

Indian Railway : भारतीय रेलवे यात्रियों को बढ़िया सुविधा देने के लिए अपने नियमों को निरंतर कठोर कर रहा है। रेलवे विभाग ने इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेलवे ने वेटिंग टिकट पर आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, तो आप स्लीपर कोच या एसी कोच में नहीं जा सकेंगे। इसके लिए आपने ऑफलाइन टिकट स्टेशन से ही क्यों ना खरीदा हो। फिलहाल, रेलवे ने इस तरह के टिकटों को आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने पर भी रोक लगाई है।

इन लोगों को होगा, नुकसान

हालांकि, रेलवे विभाग ने यह निर्णय कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लिया है, मगर इस फैसले से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो लोग वेटिंग टिकट से सफर करते हैं। रेलवे ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। भारतीय रेलवे के नियमों में वेटिंग टिकट यात्री को आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने की छूट है। यदि आपके पास AC वेटिंग टिकट है तो आप AC में और स्लीपर वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर कोच में सफर कर सकते हैं।

अंग्रेजों के जमाने से है, वेटिंग टिकट पर रोक

ऑनलाइन टिकटों पर पहले से ही रोक है, क्योंकि वेटिंग में ऑनलाइन टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर रोक अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, लेकिन इसे सख्ती से नहीं लागू किया गया था। रेलवे का नियम है कि अगर टिकट वेटिंग में है तो यात्री उसे रद्द कराकर पैसे वापस ले सकते है। ऐसा न करके यात्री डिब्बे में चढ़ते हैं।

अभी नियम नहीं हुए, सख्ती से लागू

लेकिन फिलहाल यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है। टीटीई यात्री को वेटिंग टिकट पर आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने पर 440 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और उसे ट्रेन से रास्ते में ही उतार सकता है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को जनरल कोच में भेजना भी टीटीई का अधिकार है।