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Rajasthan News : भजनलाल सरकार हुई सख्त, पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटा तो नपे जाएंगे सरपंच-वीडीओ

Rajasthan :राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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Rajasthan News : भजनलाल सरकार हुई सख्त, पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटा तो नपे जाएंगे सरपंच-वीडीओ

The Chopal, Rajasthan Government Strictness Action : राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए इस संबंध में निर्देशित किया जाता है।  

न केवल उदयपुर जिला बल्कि प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों की भरमार रहती है। गांवों में पंचायतों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि अगर पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सरपंच-वीडीओ नपेंगे। सरकार की तरफ अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में सरकार ने दो दिन पूर्व ही आदेश जारी कर सरपंचों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि सरपंच पंचायतीराज कानून से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करें। यदि सरपंच ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर सरकार के स्तर पर सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई

सरपंच को जारी करना होगा नोटिस

अतिक्रमण की जानकारी पुख्ता हो जाती है तो सरपंच को आबादी क्षेत्र से अतिक्रमियों को बेदखल करने का नोटिस जारी करना होगा। अतिक्रमण की जानकारी पंचायत या सदस्य या सचिव के ध्यान में लानी होगी। यही नहीं सरपंच को तुरंत अतिक्रमण रोकना होगा। अन्यथा अतिक्रमी के खर्चे व हर्जाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

करवाना होगा सर्वे, तीन पंचों की बनेगी समिति

आदेश के अनुसार पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी के लिए जनवरी और जुलाई में आबादी, तालाब और चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे करना होगा। इसके लिए तीन पंचों की समिति बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में किए गए ऐसे अतिक्रमण का ब्योरा ग्राम विकास अधिकारी के रजिस्टर में दर्ज कराना होगा।

तहसीलदार को दी जाए रिपोर्ट 

चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। आदेश में कहा गया है  कि पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा  1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है। 

शासन सचिव ने जारी किए आदेश

परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें की तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाए। उक्त परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासन सचिव एवं आय़ुक्त रवि जैन ने यह आदेश जारी किए है। 

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