Relationship : नाबालिग लड़की लिव इन में रह सकती है या नहीं, जानें हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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कोर्ट ने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने वाली नाबालिग लड़की की अभिरक्षा उसके पति को देने की मांग की है। अलीगढ़ की शिवानी व मनीष प्रताप सिंह की याचिका को न्यायमूर्ति बीके बिरला और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है।
अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने में शिवानी की मां ने उसके पति मनीष प्रताप पर नाबालिग लड़की को भगा लेने का आरोप लगाया था। बाद में शिवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे नारी निकेतन भेजा, जबकि मनीष को जेल जाना पड़ा। बाद में वह जमानत पर छूटा। दोनों ने हाईकोर्ट में कहा कि वे अपनी इच्छा से शादी करके पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं। शिवानी का शैक्षिक रिकार्ड बताता है कि घटना के समय वह 16 वर्ष 4 महीने की थी।
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