Retirement Age : रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए आया ताजा अपडेट, 25% अधिक मिलेगी ग्रेच्युटी
Employee Retirement : कर्मचारियों के जीवन में सेवानिवृत्ति का दिन बहुत खुश करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई कर्मचारी किसी विभाग से रिटायर हो जाता है, तो उसका ढोल नगाढ़ों से स्वागत होता है। बैंड बाजे के साथ भी ऑफिस से विदाई होती है। उस दिन कर्मचारी अपने सगे-संबंधियों को भी पार्टी देते हैं। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं: पहला, कर्मचारी अपने कार्यकाल को पूरा करता है। वह एक नया जीवन शुरू करता है। कर्मचारी को दूसरी सेवानिवृत्ति (Retirement Age Benefits) पर ग्रेच्युटी मिलती है। कर्मचारी को पेंशन मिलता है, जिससे उसके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, जिससे वह आराम से आगे का जीवन जी सकेगा।

The Chopal, Employee Retirement : कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का बजट महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट के समय प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में ग्रेच्युटी लाभ हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है।
सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी या तो सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी होने के बाद सेवानिवृत्ति पर मिलती है, या किसी कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर उनके परिवार को ग्रेच्युटी मिलती है।
ग्रेच्युटी कब मिलती है?
इवेट कम्पनी में कई सालों तक काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल खत्म होने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है। 5 वर्ष तक एक संस्था में काम करने पर ग्रेच्युटी मिलेगी। आपके अंतिम महीने के मूल्य पर ग्रेच्युटी निर्भर करेगी। सरकार ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। आपको इसका फायदा मिलेगा अगर आप इन शर्तों को पूरा करेंगे। ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत ये नियम लागू होते हैं।
इस राज्य की ग्रेच्युटी 25 प्रतिशत बढ़ी
हरियाणा सरकार ने 2016 के हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम में संशोधन की अनुमति दी है। इसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, जनवरी 2024 से वृद्धि लागू होगी। नए नियमों के अनुसार, ग्रेच्युटी 20 लाख से 25 लाख रुपये तक बढ़ सकेगी। इसके बारे में भी सूचना दी गई है। कैबिनेट ने पहले ही इसे मंजूर कर लिया था।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
सरकार ने घोषणा की है। राज्यपाल ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के संशोधन को मंजूरी दी है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 का अनुप्रयोग करता है। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2024 अब यह होगा। जनवरी 2024 से यह संसोधन लागू होगा।
यह बताता है कि 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी राशि को 25 लाख रुपये कर दिया गया है। हरियाणा सिविल सेवा के कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा जो जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त की उम्र पूरी करेंगे।
हजारों कर्मचारी लाभ उठाएंगे
प्रदेश में हजारों लोग काम करते हैं। इस संशोधन से उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। अब तक, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये से अधिक नहीं थी। 25 लाख रुपये की परिमार्जना की गई है। इसे पहले ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।
मध्यप्रदेश में भी ग्रेच्युटी में भारी वृद्धि
हाल ही में मध्यप्रदेश में वन विभाग के स्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर मिलने वाली ग्रेच्युटी को अधिकतम 10 लाख रुपये कर दिया गया है। 2010 के नए ग्रेजुएटी अधिनियम के तहत आदेश जारी किए गए हैं। यह ग्रेच्युटी पहले अधिकतम 3.5 लाख रुपये मिलती थी। वन मुख्यालय ने 6 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी की है। कर्मचारियों ने लंबे समय से इसकी सुधार की मांग की है।