tenancy act : किराएदारों को मिल गए 5 कानूनी अधिकार, अब मकान मालिक नहीं कर सकेगा ये काम
legal rights of tenants : ज्यादातर लोग अपने घर, फ्लैट, दुकान या ऑफिस को किराए पर देते हैं, जो उनकी आय को बढ़ाता है। आपको बता दें कि देश भर में कई कानून प्रॉपर्टी किराए पर देने को लेकर बनाए गए हैं। हम आज आपको किराएदारों के उन पांच अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके तहत मकान मालिक की स्वतंत्रता नहीं होगी।

The Chopal, legal rights of tenants : हमेशा जब हम घर से दूर किसी शहर में काम करने या किसी अन्य उद्देश्य से जाते हैं, तो हमें किराए पर रहने के लिए जगह खोजनी पड़ती है। आपको बता दें कि भारत में संपत्ति बेचने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं किराएदारों के उन पांच कानूनों के बारे में जिन्हें अपनाने के बाद मकान मालिक अपनी इच्छा से अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे।
इसी तरह मकान मालिक मकान से नहीं निकाल सकता
कानून कहता है कि मकान मालिक (landlord rights in hindi) किराएदार को रेंट एग्रीमेंट में बताई गई समय सीमा से पहले घर से नहीं निकाल सकता। किराएदार को मकान खाली करने के लिए कह सकता है अगर वह दो महीने से किराया नहीं दिया है, उसके मकान का उपयोग कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए होता है या रेंट एग्रीमेंट में ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन इस मामले में भी घर मालिक को किराएदार को पंद्रह दिनों का नोटिस देना होगा।
किराया बढ़ाने की सूचना देनी चाहिए
किराया बढ़ाना चाहने पर मकान मालिक को कम से कम तीन महीने पहले किराएदार को सूचित करना चाहिए। किराया अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता। किराएदार को भी बिजली का कनेक्शन, साफ पानी और पार्किंग का अधिकार है। यह कोई मकान मालिक नहीं कर सकता।
ये नियम सिक्योरिटी पैसे को लेकर हैं
कानून के अनुसार, किराएदारों की सिक्योरिटी मनी दो महीने से अधिक नहीं हो सकती। यदि इससे अधिक सुरक्षा की जा रही है तो इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, घर को खाली करने पर घर मालिक को एक महीने के भीतर धन लौटाना होगा।
मकानों का रेनोवेट करना मकान मालिक का
रेंट एग्रीमेंट के नियमों के अनुसार, अगर मकान का ढांचा खराब हो जाता है, तो मकान मालिक को उसे ठीक करना होगा। लेकिन किराएदार मकान का किराया कम करने के लिए कह सकता है अगर मकान मालिक उसे रेनोवेट कराने की स्थिति में नहीं है। किराएदार विवाद होने पर भी रेंट अथॉरिटी से संपर्क कर सकता है।
किराएदार को निरंतर परेशान करने का अधिकार नहीं
रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद कोई भी घर मालिक उसे बार-बार डिस्टरर्ब नहीं कर सकता।किराएदार को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देकर सूचित करना चाहिए अगर मकान मालिक घर की मरम्मत या किसी अन्य कारण से घर आना चाहता है।किराएदार घर में नहीं होने पर मकान मालिक घर के ताले को नहीं तोड़ सकता और घर से सामान नहीं निकाल सकता।