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Tenant Rights : अब मकान मालिक नहीं खड़ी कर सकेगा परेशानी, किराए पर रहने वालों के लिए जरूरी है IPC की धाराएं

Tenant Rights : बता दें कि किरायेदार और मकान मालिक के बीच जब रेंट एग्रीमेंट होता है तो इसी के साथ यह तय हो जाता है कि निश्चित अवधि के लिए किरायेदार का मकान के एक तय हिस्से पर हक होगा। लेकिन आज हम आपको अपनी इस खबर में IPC की धाराएं बताने जा रहे है। जिन्हें जान लेने के बाद मकान मालिक आपको परेशान नहीं कर पाएंगा...

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Now the landlord will not be able to create problems, IPC sections are necessary for those living on rent

Property and Rent Control Laws In India: किराया समय पर नहीं मिलने पर भी कई मकान मालिक धमकी देते रहते हैं। यही नहीं, कई मकान मालिक किरायेदार के घर आने वाले मेहमानों से भी अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते। किरायादार की गैरमौजूदगी में मरम्मत करने के बहाने कुछ लोग घर में घुस जाते हैं। इन सबसे से किरायेदारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। लेकिन किरायेदारों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय कानून में कई प्रावधान हैं।

रेंट पर मकान देने वालों और रेंट देने वाले दोनों को इन कानूनी प्रावधानों का ज्ञान होना चाहिए:

भारतीय नागरिक कानून (IPC) की धारा 339, जिसे गलत नियंत्रण कहते हैं: कानूनन जुर्म है किसी भी व्यक्ति को ऐसी जगह जाने से रोकना जहां जाने का परमिट या अधिकार उसके पास है। किराएदार और मकान मालिक के बीच रेंट एग्रीमेंट में निश्चित अवधि के लिए किरायेदार को मकान के एक निश्चित हिस्से पर हक होगा। जिस हिस्से को किराये पर दिया गया है, वह मकान मालिक नहीं रहेगा, बल्कि किरायेदार की अनुमति मिली है। ऐसे में मकान मालिक अपराध करता है कि किरायेदार के मेहमानों को घर में प्रवेश नहीं देता। यदि किरायेदार या उसके मेहमान कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, तो किसी भी आधार पर कोई भी उनका आना-जाना नहीं रोक सकता। किरायादार ऐसा करने पर मकान मालिक के खिलाफ केस कर सकता है।

आईपीसी की धारा 340 (Wrongful Confinement): किसी को भी बंदी बनाना कानून जुर्म है. अगर मकान मालिक घर का मेन डोर लॉक कर दे और किरायेदार को उसकी दूसरी चाबी न दे, उसका कमरा बाहर से लॉक कर दे या एक तय समय के बाद घर से निकलने पर पांबदी लगा दे, तो उस मकान मालिक को एक महीने से लेकर एक साल तक की जेल हो सकती है.

आईपीसी की धारा 354-सी (Voyeurism): किरायेदार के घर के पास, खासकर महिला किरायेदार के घर के पास या घर में बिना उसकी अनुमति के कैमरा लगाना, जिससे उसकी निजता का हनन हो, कानूनन जुर्म है और इसके लिए तीन से सात साल की सजा और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है.

पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act): इस अधिनियम के तहत अपार्टमेंट एसोसिएशन और रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के लिए जारी गाइडलाइन के अमुसार पालतू जानवरों पर किसी भी तरह की पांबदी नहीं लगायी जा सकती क्योंकि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 51 (g) (Fundamental Duties) का उल्लंघन होगा. इसलिए किरायेदार को पालतू जानवर रखने से नहीं रोका जा सकता.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (Right To Life and Personal Liberty): भारतीय सविंधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण उपलब्ध कराता है. अनुच्छेद 21 में स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता. इसलिए किरायेदार की गैरमौजूदगी या अनुमति के बिना उसके घर में दाखिल हो जाना "पर्सनल लिबर्टी" का हनन है.

यही नहीं, अगर रेंट अग्रीमेंट की अवधि पूरी नहीं हुई तो बिना नोटिस दिए मकान मालिक किरायेदार को घर से निकलने के लिए नहीं कह सकता. ऐसा करना न सिर्फ रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन होगा बल्कि इसे मानसिक प्रताड़ना भी माना जाएगा.

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