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राजस्थान में भजनलाल सरकार इन लोगों को हर महीने देगी 3000 रुपए की पेंशन, जाने कैसे करें आवेदन

Rajsthan News : यह योजना उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सरकार की सहायता से अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन कार्यक्रम को लागू करने के लिए तैयार है। प्रदेश के लाखों परिवारों को इसके तहत मासिक 3 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। इसमें 41 से 45 वर्ष के असंगठित कामगारों, स्ट्रीट वेंडरों और आम कलाकार शामिल हैं। योजना के मानदंडों और मुख्य विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है। 

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राजस्थान में भजनलाल सरकार इन लोगों को हर महीने देगी 3000 रुपए की पेंशन, जाने कैसे करें आवेदन

Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana : योजना को राजस्थान में भजनलाल सरकार ने केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तरह शुरू करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार ने PM श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की है। जिसमें 18 से 40 वर्ष के लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलेगी। ठीक इसी तरह भजनलाल सरकार ने भी योजना बनाने की तैयारी की है। इसमें शामिल होने के लिए 41 से 45 वर्ष की उम्र के योग्य लोगों को 60 वर्ष तक 100 रुपये प्रति महीने देना होगा। 60 वर्ष बाद सरकार 3 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन देगी।

इन लोगों को मिलेगा लाभ

इसका लाभ केवल 41 से 45 वर्ष के वे परिवार जिनका नाम असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार में जुड़ा है। इसके अलावा जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पोर्टल पर पंजीकृत हों। ऐसे परिवार जिनका नाम एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति है या आयकरदाता हैं ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

वृध्दा पेंशन का भी मिल सकेगा लाभ

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका लाभ वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त दिया जाएगा। वहीं विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की अगर 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ उसकी पत्नी को मिलेगा लेकिन इसमें केवल आधी पेंशन ही दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, लाभार्थियों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। भजन लाल सरकार पति या पत्नी को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन का अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी। यदि 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति/पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी।

योजना के पात्रता मानदंड

आयु सीमा:

इस योजना का लाभ केवल 41 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को मिलेगा।

मासिक आमदनी:

योजना के लिए पात्रता तभी होगी जब लाभार्थी की मासिक आमदनी 15,000 रुपये से कम हो।

पंजीकरण आवश्यक

लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।

अवर्गीकृत वर्ग

इस योजना का लाभ केवल उन व्यक्तियों को मिलेगा जो एनपीएस, राज्य बीमा, भविष्य निधि योजना, या कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े हुए हैं।

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