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Traffic Rule: अब गाड़ी पर नहीं दिखा ये स्टीकर तो जेब को लगेगा 5000 का चुना, नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी

Traffic Challan: हमारे देश में यातायात नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राजधानी दिल्ली में ये नियम और भी कठोर हैं। इसके चलते, इन नियमों को अनदेखा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में आपका चालान आसानी से ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा जा सकता है अगर आपकी गाड़ी पर स्टीकर नहीं लगा है? हम इस स्टीकर का सही अर्थ जानेंगे..

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Traffic Rule: अब गाड़ी पर नहीं दिखा ये स्टीकर तो जेब को लगेगा 5000 का चुना, नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी 

The Chopal : वाहनों पर रंगीन स्टिकर लगाना यातायात नियमों का एक हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वाहनों को आसानी से पहचाना जा सकता है और बिना समय बर्बाद किए पेट्रोल, सीएनजी या डीजल की अलग-अलग श्रेणियों में आसानी से पहचाना जा सकता है। इन्हीं नियमों के चलते यदि किसी वाहन पर रंगीन स्टिकर नहीं लगाया जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) के तहत चालान काटा जा सकता है। 

2019 से, सरकार ने सभी नए और पुराने वाहनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है, जो 2012–2013 में लागू हुआ था। यह नियम सड़कों पर सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वाहन मालिकों को अपने वाहनों (fuel sticker challan) पर रंगीन स्टिकर लगाने की सलाह देता है। 

क्या कलर स्टीकर का अर्थ है?

आपको पता होगा (Traffic Challan 2025) कि वाहनों पर लगाए जाने वाले फ्यूल स्टीकर अलग-अलग रंगों के होते हैं, जो ईंधन (डीजल, पेट्रोल और सीएनजी) के प्रकार को बताते हैं। डीजल वाहनों (Traffic Challan Rules) को आसानी से पहचानने के लिए उन्हें नारंगी रंग का स्टीकर दिया जाता है। 

पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को हल्के नीले स्टीकर मिलता है, जिससे उन्हें डीजल वाले वाहनों से अलग करना आसान होता है। अन्य सभी वाहनों पर ग्रे स्टीकर है, जिसे डीजल पेट्रोल स्टीकर कहते हैं। अगर आपने अभी तक फ्यूल स्टीकर नहीं लगाया है, तो इसे शीघ्र ही अपने नजदीकी RTO में लगवा लें।

Motor Vehicle Act की इस धारा चालान को रोकती है 

सरकार सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान करती है। ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, यातायात नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के तहत ट्रैफिक चालान काटा जाएगा यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों को नहीं मानता है।  2020 में दिल्ली सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया था जिसमें बिना HSRP नंबर प्लेट और स्टीकर लगे वाहनों का चालान 5000 रुपए का काटा जा रहा था। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना था।

चालान से बचने के उपाय क्या हैं?

अगर आपकी कार की विंडशील्ड पर रंगीन फ्यूल स्टीकर नहीं लगा है, तो आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यह बहुत सरल है और आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। पहले https://bookmyhsrp.com/ वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ आपको अपनी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और फ्यूल का प्रकार देना होगा। 

ये चुनाव करना होगा

ऑनलाइन पोर्टल पर अपने वाहन के लिए कलर स्टीकर खरीदने के लिए कलर स्टीकर के विकल्प पर क्लिक करना होगा। आपको ऑनली कलर स्टीकर विकल्प पर क्लिक करना होगा अगर आपने पहले ही अपने वाहन के लिए कलर स्टीकर खरीद लिया है। यदि आपकी कार में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, तो आप इसे कलर स्टीकर के साथ बदल सकते हैं।

ये विवरण पूरा करेंगे:

आपको अधिक जानकारी देनी होगी अगर आप केवल Traffic Rules विकल्प चुनते हैं। इसमें आपका राज्य, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, फ्रंट और रियर लेजर कोड और एक कैप्चा चाहिए। पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको ट्रैफिक रूल्स बटन पर क्लिक करना होगा। आपको इसके बाद ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान होने पर आपके कलर स्टीकर को कुछ दिनों में आपके पते पर भेजा जाएगा।