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UP : इस जिले में 1227 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, एक्शन में आई योगी सरकार

UP News - यूपी में योगी सरकार अवैध निर्माण पर एक्शन में हैं। लखनऊ में एलडीए के विहित प्राधिकारी ने कुकरैल नदी के किनारे अवैध तरीके से मकान बनाने वाले कुल 1227 निर्माणों को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है।
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 UP: Bulldozer will run on 1227 houses in this district, Yogi government comes into action

The Chopal : यूपी में योगी सरकार अवैध निर्माण पर एक्शन में हैं। लखनऊ में एलडीए के विहित प्राधिकारी ने कुकरैल नदी के किनारे अवैध तरीके से मकान बनाने वाले कुल 1227 निर्माणों को अवैध घोषित कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। शुक्रवार शाम सभी वादों में आदेश पारित हो गए। पिछले कई दिनों से विहित प्राधिकारी सुनवाई कर इसका आदेश कर रहे थे। एक महीने की अवधि जैसे-जैसे पूरी होगी इन्हें तोड़ने का काम किया जाएगा।

कुकरैल नदी का गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर विकास कराया जाना है। इसके चलते नदी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान बनाने वालों के निर्माण को ध्वस्त किया जाना है।

एलडीए ने सभी 1241 लोगों को नोटिस जारी की थी। इसमें से 1227 लोगों के मकान गिराने का आदेश शुक्रवार की शाम तक जारी हो गया। 14 अवैध निर्माण ऐसे मिले हैं जो बंधे व नदी के बीच में स्थित नहीं है। इसलिए इनके ध्वस्तीकरण का आदेश अभी नहीं किया गया है। एलडीए के विहित प्राधिकारी डीके सिंह तथा श्रद्धा चौधरी ने सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।

अकबरनगर द्वितीय में एलडीए को 46 व्यावसायिक, 314 आवासीय निर्माण मिले थे। यह सभी नदी, बंधे के बीच में बने हुए हैं। इस तरह कुल 360 निर्माण यहां अवैध मिले थे। इन सभी को भी गिरने का आदेश हो गया।

कुकरैल नदी के किनारे अवैध तरीके से मकान बने हुए हैं।

अकबरनगर प्रथम के 809 निर्माण अवैध

अकबरनगर प्रथम में एलडीए को 55 व्यावसायिक तथा 754 आवासीय निर्माण मिले थे। यह सभी बंधे तथा नदी के बीच में स्थित थे। इन सभी 809 निर्माणों को गिराने का आदेश शुक्रवार की शाम को जारी हो गया। एक महीने बाद एलडीए इन्हें ध्वस्त कराएगा।

भीखमपुर के 58 निर्माण ध्वस्त होंगे-

एलडीए को भीखमपुर में 72 अवैध निर्माण मिले थे। इनमें 58 अवैध निर्माण गोमती नदी और बंधे के बीच पाए गए थे। बाकी 14 अवैध निर्माण ऐसे मिले हैं, जो कुकरैल नदी और बंधे के बीच में नहीं हैं, इसीलिए ध्वस्तीकरण का आदेश फिलहाल नहीं किया गया है।