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UP Police Constable: इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को निर्देश, 22 हजार पुलिस कांस्टेबलों को मिलेगी राहत

UP Police Constable: 17 फरवरी 2022 के शासनादेश के अनुपालन में याची कांस्टेबलों की सेवा को दो महीने तक निरंतर मानते हुए उनके पेंशन, उपादान, वार्षिक वृद्धि, पदोन्नति और एसीपी का लाभ देने के संबंध में 17 फरवरी 2022 के शासनादेश के अनुपालन में याची कांस्टेबलों की सेवा को निरंतर मानते हुए 

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Allahabad High Court's instructions to Yogi government, 22 thousand police constables will get relief

The Chopal : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 हजार पुलिस कांस्टेबलों की बर्खास्तगी वर्ष 2005-06 में समाप्त होने के बाद 2006 से उनकी सेवा निरंतर मानते हुए राज्य सरकार को वेतन वृद्धि और पदोन्नति सहित सभी सेवाजनित लाभ देने का आदेश दिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और सरकारी अधिवक्ता ने मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी आदि जिलों में तैनात हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों की याचिकाओं पर यह आदेश सुनकर दिया है। कांस्टेबल नीरज कुमार पांडेय, रामकुमार, दीपक सिंह पोसवाल, रेखा गौतम, प्रमोद यादव और अन्य ने याचिकाओं में मांग की थी कि 2005-2006 बैच के आरक्षी सिविल पुलिस, आरक्षी पीएसी और सहायक परिचालक रेडियो विभाग को 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए पेंशन, उपादान, वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति का लाभ और एसीपी का लाभ दिया जाए. 17 फरवरी 2022

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कांस्टेबलों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने कहा कि याची की भर्ती वर्ष 2005-06 में सपा शासनकाल में हुई थी। उनके पद से इसके बाद बसपा सरकार ने हटा दिया। 2009 में, सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई के बाद इन्हें सेवा में बहाल किया गया। यह बताया गया कि सभी कांस्टेबल 2006 से काम कर रहे हैं। सेवा से उनका निलंबन गलत था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में इन्हें बहाल किया।

सीनियर एडवोकेट विजय गौतम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दीपक कुमार के मामले में फैसला दिया है कि वर्ष 2005-06 के आरक्षियों की नियुक्तियां उनकी नियुक्ति की तिथि से सेवा में निरंतर मानी जाएंगी और सभी कांस्टेबल को सभी सेवा लाभ मिलेंगे। ऐसे में सभी कांस्टेबल, नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की सेवा करने के बाद द्वितीय प्रमोशनल पे स्केल (दरोगा के पद का वेतनमान प्रशिक्षण अवधि) पाने के हकदार हैं।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 17 फरवरी 2022 के शासनादेश का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस महानिदेशक भवन व कल्याण व डीजीपी हेड क्वार्टर, दीपक कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जारी 17 फरवरी 2022 के शासनादेश के अनुपालन में याची कांस्टेबलों की सेवा को निरंतर मानते हुए उनके पेंशन, उपादान, वार्षिक वृद्धि, पदोन्नति और एसीपी

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