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युवा किसानों के पास खाद बीज की दुकान खोलने का सुनहरा मौका, सरकार कर रही है मदद

बिहार सरकार राज्य के किसानों को उन्नत और प्रमाणित बीजों को उपलब्ध करवाने के लिए कई जिलों में बीज डिस्ट्रीब्यूटर (Seed Distributor) बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य बीज निगम ने अभी 14 जिलों के लिए बीज डिस्ट्रीब्यूटर के चयन का लक्ष्य रखा गया हैं। जानिए विस्तार से....
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Young farmers have a golden opportunity to open a fertilizer and seed shop, the government is helping

Seed Distributor:- बिहार सरकार का यह प्रयास किसानों के लिए बेहतर बीज उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आवश्यक चरणों के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद। कृषि सेक्टर में इस प्रकार के पहलों के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज तक पहुंचाने से कृषि उत्पादन में सुधार हो सकता है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। आप इन जारी लक्ष्यों के विरुद्ध अपने वांछित कागजातों (documents) के साथ बीज निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर https://brbn.bihar.gov.in/Home/Demand ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

बिहार सरकार राज्य के किसानों को उन्नत और प्रमाणित बीजों को उपलब्ध करवाने के लिए कई जिलों में बीज डिस्ट्रीब्यूटर (Seed Distributor) बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य बीज निगम ने अभी 14 जिलों के लिए बीज डिस्ट्रीब्यूटर के चयन का लक्ष्य रखा गया हैं। जिसमें राज्य के कटिहार, बांका, खगड़िया, मधेपुरा, जमुई, लखिसराय, मूंगेर, अरवल, सिवान, बेगूसराय, किशनगंज, सुपौल और अररिया जिले में किसानों को बीज वितरक बनाया जाना है। निगम द्वारा हर जिले में बीज वितरक के लिए एक ही बीज डिस्ट्रीब्यूटर (Seed Distributor) चुने जाएंगे। 

1. आवेदन पत्र भरें:

बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आवेदन पत्र (आवश्यक फॉर्म) को भरें। आप इस आवेदन पत्र को बिहार राज्य बीज निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://brbn.bihar.gov.in/Home/Demand पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

2. आवेदन शुल्क जमा करें:

आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान करें, जो 1500 रुपये है।

3. आवश्यक कागजातों की छायांकन:

आवेदन के साथ, आवश्यक कागजातों की छायांकन करें, जैसे कि आयकर रिटर्न, प्रतिष्ठान का आयकर प्रमाण-पत्र, जीएसटी (GST) पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, और अन्य संबंधित दस्तावेज।

4. चरित्र प्रमाण-पत्र:

आपको पुलिस अधीक्षक स्तर पर निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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5. अन्य आवश्यक दस्तावेज:

अन्य आवश्यक दस्तावेजों में से कुछ शामिल हो सकते हैं, जैसे कि साल का ऑडिटेड वैलेंस शीट, प्रतिष्ठान का तीन साल का लगातार सालाना बिक्री प्रतिवेदन, और गोदाम के संबंधित दस्तावेज।

6. बीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चयन:

यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो डीलरशीप का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है।

7. बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनना:

आवश्यक दस्तावेजों के साथ और सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद, आप बीज डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं।

बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के कैसे करें आवेदन?

राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा अभी राज्य के 14 जिलों के लिए बीज वितरक चयन के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इन जिलों में बीज वितरक (Seed Distributor) बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति लक्ष्य के विरुद्ध राज्य बीज निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट brbn.bihar.gov.in पर वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित चरणों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, लाभार्थी वेबसाइट https://brbn.bihar.gov.in/licence/index.aspx  पर आवेदन पत्र, वांछित काग़ज़ातों से संबंधित चेक लिस्ट और नियम व शर्तों से संबंधित पूर्ण विवरण देख सकते हैं। वहीं, बीज वितरक हेतु अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रतिष्ठान / व्यक्ति अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क भी कर सकते हैं।

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