दुर्लभ बीमारियों की दवाईयां मिलेगी सस्ती, आयत निर्यात पर होगा नियम लागू

 

THE CHOPAL - भारत में चिकित्सा उपकरणों एवं उत्पादों के आयात-निर्यात से जुड़े कारोबारियों को अब सीमा शुल्क विभाग के तमाम सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे. सीमा-शुल्क विभाग आगामी एक जून से चिकित्सा उत्पादों के आयात-निर्यात के लिए अतिरिक्त खुलासों की व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है ताकि माल की त्वरित निकासी हो सके. 

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आपको बता दें कि पिछले दिनों ही भारत केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया था.भारत केंद्र सरकार ने उपचार में शामिल दवाओं और विशेष खाद्य सामग्री पर सीमा शुल्क खत्म करने की अधिसूचना जारी भी की थी. भारत केंद्र सरकार ने कैंसर और हार्ट से संबंधित इलाज में आने वाले दवाई और मेडिकल उपकरणों को बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था. 

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सस्ती होंगी दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, सीमा शुल्क, चिकित्सा उत्पादों पर सीमा शुल्क, चिकिस्ता उपकरणों पर सीमा शुल्क, एक जून 2023 से लागू होगा नया नियम, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, केंद्र सरकार उपचार में शामिल दवाओं और विशेष खाद्य सामग्री पर सीमा शुल्क खत्म करने की अधिसूचना पहले ही जारी कर चुकी है.
सीमा शुल्क में राहत से होंगे ये फायदे

दुर्लभ बीमारियों की दवाएं अब और सस्ती होंगी

आपको बता दें कि देश में दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर आमतौर से 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगता है. जबकि, प्राणरक्षक दवा या वैक्सीन की कुछ श्रेणियों पर रियायती दर से पांच फीसदी या शून्य सीमा शुल्क लगाया जाता है. अभी तक दो तरह की दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट थी।