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जमीन का कर रखा है मौखिक बंटवारा, तो सर्वे से पहले बनवा ले ये डॉक्यूमेंट

बिहार में भूमि का सर्वेक्षण करवाते वक्त जमीन के असली मालिक को भूमि के दस्तावेज दिखाने होंगे। सर्वे करने आई टीम जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगने वाली है। परंतु दिक्कत यह आ रही है कि बहुत से लोगों के पास यहां पर पुश्तैनी जमीन है।
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जमीन का कर रखा है मौखिक बंटवारा, तो सर्वे से पहले बनवा ले ये डॉक्यूमेंट

Bihar Land : बिहार सरकार द्वारा जमीन का सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य जमीन के असली मालिकों को उनका हक दिलवाना है। क्योंकि भूमि सर्वेक्षण होने के बाद भूमि से जुड़े विवाद खत्म हो जाएंगे। इसके साथ-साथ सरकार चाहती है, कि गांव में मौजूद जमीन का डाटा उनके पास हो। 

बिहार में भूमि का सर्वेक्षण करवाते वक्त जमीन के असली मालिक को भूमि के दस्तावेज दिखाने होंगे। सर्वे करने आई टीम जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगने वाली है। परंतु दिक्कत यह आ रही है कि बहुत से लोगों के पास यहां पर पुश्तैनी जमीन है। जिसका बंटवारा उन्होंने मौखिक रूप से कर रखा है। यानी कागजात में पैतृक जमीन का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इन स्थितियों में जमीन का सर्वेक्षण करना मुश्किल हो रहा है

मौखिक बंटवारे से आ रही दिक्कत 

पूर्वजों की पट्टीदारी भूमि का मौखिक बंटवारे वाली जमीनों में सबसे अधिक दिक्कत आ रही है। क्योंकि भूमि सर्वेक्षण के समय मौखिक बंटवारा मान्य नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सभी हिस्सेदारों के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ एक स्वघोषणा पत्र देना होगा। इसके लिए बुआ, बहन सहित सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर जरुरी होंगे। 

सर्वे के दौरान अधिकारी सिर्फ लिखित दस्तावेज को ही मान्य करेंगे। मौखिक बंटवारे को सर्वे अधिकारी मान्य नहीं करेंगे। मौखिक बंटवारे की स्थिति में संयुक्त खतियान बनाया जाएगा। 

ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज 

भूमि सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। भूमि सुधार और राज्यसभा विभाग की वेबसाइट के जरिए अपने कागजात जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी कागजात भी अपलोड किया जा सकेंगे। 

भूमि सुधार और राजस्व विभाग द्वारा रैयतों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक सर्वे अधिकारी ने बताया कि इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए स्वघोषणा पत्र और जरूरी कागजात को अपलोड करना होगा। प्रपत्र दो में स्वघोषणा पत्र और तीन में वंशावली है। आवेदन के समय जमीन के मालिक या प्रतिनिधि को हाजिर रहना अनिवार्य है।