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इन बेस्ट योजनाओं में करें इन्वेस्ट, ब्याज भी अच्छा और टैक्स भी बचेगा, नहीं लगेगी पेनल्टी

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The Chopal, New Delhi: Tax Saving Tips- देश में लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के उपाय ढूंढते रहते हैं. चालू वित्त वर्ष जल्द ही खत्म होने वाला है. इसलिए आप अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर सकते हैं. इनकम टैक्स बचाने के लिए सरकार ने कई विकल्प दिए हैं. इनका इस्तेमाल कर आप टैक्स बचा सकते हैं. अक्सर लोग टैक्स बचाने की कोशिश में गलती कर बैठते हैं और उन्हें भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ता है. लेकिन आप कानूनी तरीके से भी इनकम टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए सरकार ने कई विकल्प दिए हैं. हर करदाता इन वैध तरीकों का इस्तेमाल कर टैक्स बचा सकता है. नया वित्तीय वर्ष शुरू होने में कुछ ही समय बचा है. 

1. सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. केंद्र सरकार की यह योजना लड़कियों के लिए है. वर्तमान में इस कार्यक्रम में निवेश की गई राशि पर 7.6% की दर से ब्याज लिया जाता है. पहले इस योजना के तहत सिर्फ दो बेटियों के खाते में 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती थी. लेकिन सरकार ने इसे बदल दिया. नए नियम के तहत अगर एक लड़की के बाद दो जुड़वां लड़कियां पैदा होती हैं तो उन्हें भी टैक्स में छूट मिलेगी.

2. राष्ट्रीय पेंशन योजना

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश को भी आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर से छूट प्राप्त है. इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये और सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर में 2 लाख रुपये की पूरी छूट का आनंद ले सकते हैं.

3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना

यह सीनियर्स (SCSS) के लिए एक बेहतरीन आहार है. इसके तहत डाकघर या बैंक में बचत खाता खोला जा सकता है. इस खाते में जमा रकम पर 80सी के तहत आयकर छूट ली जा सकती है. आप इस क्षेत्र में प्रति वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. अभी इस योजना में निवेश पर 8 फीसदी की दर से ब्याज लगता है.

4. सामान्य भविष्य निधि

सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) वर्तमान में 7.1% की दर से पारिश्रमिक है. आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. पीपीएफ में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा नहीं बहेगा.

ऐसे भी मिल सकता है डिस्काउंट

इन सरकारी कार्यक्रमों के अलावा, करदाता आवास किराए, यात्रा भत्ते, बच्चों के लिए छात्र ऋण पर ब्याज और गृह ऋण पर ब्याज पर भी कर छूट का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट ली जा सकती है. गृह ऋण आयकर की धारा 24बी के तहत, आप 2 लाख की ब्याज कर छूट के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं.

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