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Bank Locker Rules : बैंक लॉकर से अगर हो गया समान गायब, तो कैसे मिलेगा वापिस

Bank Locker New Rules : ज्यादातर लोगों का मानना है कि बैंक में उनका पैसा सुरक्षित है। इसलिए भी बैंक लॉकर चलन तेजी से बढ़ा है। लोग बैंक लॉकर में अपना महत्वपूर्ण सामान रखने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक लॉकर से कुछ गायब होने पर वापस नहीं मिलता? बैंक लॉकर से जुड़े इस नए नियम के बारे में खबर में जानें।

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Bank Locker Rules : बैंक लॉकर से अगर हो गया समान गायब, तो कैसे मिलेगा वापिस 

The Chopal, Bank Locker New Rules : घर में कीमती दस्तावेज, जेवर और पुरानी महंगी वस्तुओं की चोरी का डर रहता है। लोग इन्हें इसलिए बैंक लॉकर में रखते हैं। ग्राहकों को बैंक कुछ शुल्क देते हैं, जिसमें वे अपने महत्वपूर्ण सामान रख सकते हैं। बैंक में चोरी या डकैती होने पर आपको मुआवजे के साथ पैसा वापस मिलता है, इसलिए आप अपने महत्वपूर्ण सामान को बैंक लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि बैंक के लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा बैंक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है 

हालाँकि, बैंक आपके लॉकर में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होते, इसलिए अगर आपका पैसा खो गया, तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यह आपको चौंका सकता है, लेकिन यह सच है। दरअसल, बैंक आपके लॉकर की सुरक्षा नहीं करते; इसलिए, अगर आप भी अपने महत्वपूर्ण सामान को बैंक के लॉकर में रखना चाहते हैं, तो लॉकर सुविधा संबंधी नियमों को जानना महत्वपूर्ण है। 

बैंक चोरी करने के बाद क्या होता है? 

कल्पना कीजिए कि आपका महत्वपूर्ण सामना बैंक के लॉकर में चोरी हो जाए या चोरी हो जाए, तो क्या होगा? दरअसल, ऐसी कोई घटना लॉकर में होने पर बैंक खुद ग्राहकों से संपर्क करता है। ग्राहकों को शपथ पत्र और एक फॉर्म मिलता है।

इनमें ग्राहकों को अपने लॉकर में रखे सामान का विवरण भरना होता है, जिसे बैंक जांच करके भुगतान करता है। यानी बैंक ग्राहक के सर्विस चार्ज पर 100 गुना भरपाई देता है। बैंक किसी व्यक्ति को 10 हजार रुपये का सर्विस चार्ज देंगे। 

बैंक फटने पर क्या होता है?

क्या होगा अगर बैंक में आग लग जाए और आपके बैंक लॉकर में रखे सामान जल जाए? वास्तव में, ऐसे मामलों में बैंक भी जिम्मेदार होता है और इसे बैंक की लापरवाही मानते हैं। इस स्थिति में भी बैंक ग्राहकों को 100 गुना राशि देते हैं।

इस स्थिति में धन नहीं वापस मिलता?

अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक लॉकर में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होता। दरअसल, अगर प्राकृतिक आपदाओं से बैंक को नुकसान होता है, तो बैंक आपके लॉकर में रखे सामान के लिए कोई मुआवजा नहीं देता है।  जैसे भूकंप, बिजली गिरना या बाढ़ आने पर आपके बैंक या लॉकर को कोई मुआवजा नहीं मिलता।