Council: GST के नियम में 1 तारीख को होंने वाले हैं बड़े बदलाव
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THE CHOPAL- GST Council: आपको बता दे की GST के नियम में बहुत बड़ा बदलाव सामने भी आया है। इन नए नियम के माध्यम से पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों को 1 अगस्त से बी2बी (B2B) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस (चालान) निकालना भी होगा। अभी तक 10 करोड़ रुपये या ज्यादा के कारोबार वाली इकाइयों को बी2बी (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान निकालना भी होता है.
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10 करोड़ से घटाई गई लिमिट-
वित्त मंत्रालय की तरफ से 10 मई को जारी अधिसूचना के मुताबिक, बी2बी (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की लिमिट को पहले के मुकाबले घटा भी दिया गया है। आपको बता दे की पहले यह लिमिट 10 करोड़ रुपये थी, जिसे अब घटाकर 5 करोड़ किया भी गया है. यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी. डेलॉयट इंडिया के भागीदार, अप्रत्यक्ष कर- लीडर महेश जयसिंह ने कहा कि इस घोषणा के साथ ई-चालान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दायरा बढ़ भी जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की जरूरत भी होगी.
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एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि ई-चालान के चरणबद्ध क्रियान्वयन से अड़चनें कम भी हुई हैं, अनुपालन में सुधार भी हुआ है और राजस्व बढ़ा है. ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू भी किया गया था और तीन वर्ष के भीतर इस सीमा को घटाकर अब 5 करोड़ रुपये कर भी दिया गया है.