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Income Tax में छूट पाने के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स, लाखों की होगी बचत

Income Tax Saving Tips :ये खबर आपके लिए है अगर आप भी टैक्स बचत कर अपनी बचत बढ़ाना चाहते हैं। सरकार ने इस नए वित्तीय वर्ष में आपको कई टैक्स बचत योजनाएं दी हैं। सरकार की इन योजनाओं में निवेश और बचत के बारे में अधिक जानकारी नीचे खबर में मिलेगी।  

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Income Tax में छूट पाने के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स, लाखों की होगी बचत 

The Chopal, Income Tax Saving Tips : नए वित्त वर्ष शुरू होने में बहुत कम समय बाकी है। यही कारण है कि अगर आप एक करदाता हैं और अपने आय पर कर बचाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ सरकारी योजनाओं में निवेश करके कर बचाया जा सकता है। रिटर्न टैक्स एक्ट 1962 (रिटर्न टैक्स एक्ट, 1962) के तहत जीवन बीमा योजना के प्रीमियम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है। 

लोगों की आय बढ़ती है। टैक्सपेयर्स की देनदारी भी बढ़ती है। लेकिन सरकार आम लोगों को टैक्स बचाने के लिए कुछ उपाय भी देती है। इसके तहत आप कुछ योजनाओं और जीवन बीमा में निवेश करके टैक्स बचाने का प्रयास कर सकते हैं। यहां इनकम टैक्स एक्ट 1962 के तहत आने वाले कुछ ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा की गई है। 

1. पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) 

एक योजना, जो टैक्स छूट के तहत आती है, सरकारी लॉन् ग टर्म इन्वेस् टमेंट स्कीम है, जिसे पब्लिक प्रोविडेंड फंड भी कहते हैं। यानी कि इनकम टैक् स की 1962 की धारा 80 सी के तहत इस पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचाया जा सकता है। इस योजना में 7.1% की बचत दी जाती है। इसमें 500 रुपये से अकाउंट खोला जा सकता है और वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक का निवेश कर सकते हैं। 15 साल इस योजना का कार्यकाल है। वहीं योजना PPF की उम्र 5 से 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

2. एम्पलॉई प्रोविडेंड फंड (EPF) 

टैक् स बचाने का एक अन्य बेहतर विकल्प EPF या Employee Provident Fund है। वेतनभोगी कर्मचारियों (salaried employees) को रिटर्न, इन् वेस् टमेंट और टैक्स छूट का लाभ पीएफ अकाउंट के तहत मिलता है। रिटायरमेंट के बाद आप इस धन को निकाल सकते हैं। 

3. इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में टैक्स छूट 

आप अपने बच्चे के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi Scheme) में निवेश कर सकते हैं, जो इस कार्यक्रम का एक भाग है। केंद्रीय सरकार इस बचत कार्यक्रम को चलाती है, जिसमें पैरेंट 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बच सकते हैं। आपको इसमें कम से कम 250 रुपये निवेश करना होगा। वर्तमान में इसका ब्याज 8.2% है। इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत यह योजना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचाती है। 

4. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम 

रिटायमेंट सेविंग प्लान (Retirement Savings Plan) NPS के तहत इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये सालाना बचत कर सकता है, और धारा 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये अतिरिक्त बचत कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद, राष्ट्रीय पेंशन योजना बहुत कुछ देती है। 

5. जीवन बीमा कर से छुटकारा पाना 

आप टैक्स छूट (टैक्स छूट) का लाभ उठा सकते हैं अगर आपने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या किसी अन्य कंपनी से एक जीवन बीमा पॉलिसी ली है और उसके प्रीमियम को नियमित रूप से भुगतान किया है। आप जीवन बीमा योजनाओं से 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष बच सकते हैं।

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