GST : अब मकान किराए पर देने पर मकान मालिक को चुकाना पड़ेगा 18 % जीएसटी
THE CHOPAL - सरकार ने किराए के घर पर 18 % GST लगाने का ऐलान किया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आप जिस किराए के घर में रहते हैं, क्या अब उसपर भी टैक्स भी लगेगा? दरअसल GST काउंसिल की 47वीं बैठक में रेंट पर 18 % GST लगाने का फैसला किया गया था। यह फैसला 18 जुलाई को लागू किया गया था। टैक्स के जानकारों का कहना है कि सामान्य लोगों को रेंट पर टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे किराएदारों को GST देना होगा जो किराए के मकान का इस्तेमाल अपने बिजनेस के काम के लिए करते हैं।
किराएदार को चुकाना होगा 18 प्रतिशत GST
सीए चौहान एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टैक्स एक्सपर्ट चिराग चौहान ने बताया कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था। पहले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किराएदार या मकान मालिक GST में रजिस्टर्ड है या नहीं। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का किराएदार GST रजिस्टर्ड होता है तो उसे किराए पर 18 % का GST चुकाना होगा। यह टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लागू किया जाएगा।
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GST रजिस्टर्ड -
टैक्स एक्सपर्ट चौहान ने कहा कि सरकार ने जो नियम लागू किया है उसकी बारिकी को समझना जरूरी है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अगर बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो ऐसे मामलों में GST लागू होगा और किराएदार को रेंट पर 18 % का GST लगेगा. अगर रेंटल स्पेस का इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए किया जाता है तो GST लागू नहीं होता है।
GST
इस मामले को अब उदाहरण से समझते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट चिराग चौहान ने कहा अगर कोई कंटेट क्रिएटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील जैसा प्रेफेशनल, जो GST रजिस्टर्ड है और वह उस किराए के घर में अपने परिवार के साथ रहता है तो ऐसे मामलों में रेंट पर GST नहीं लगेगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि वह रेंटेड हाउस का निजी इस्तेमाल कर रहा है. हालांकि, वह बिजनेस आइटीआर रिटर्न में उस किराए पर क्लेम का लाभ नहीं ले रहा हो. अगर इस मामलों में वह किराए पर इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन का लाभ उठाता है तो उसे 18 % का GST जमा करना होगा।
GST कब नहीं लगेगा?
1 - अगर किराएदार GST रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे 18 % का GST नहीं जमा करना होगा।
2 - अगर किराएदार GST रजिस्टर्ड है, लेकिन वह रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल कर रहा है तो GST नहीं लगेगा।
3 - अगर किराएदार GST रजिस्टर्ड है और वह रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है तो उसे किराए पर 18 % की GST जमा करना होगा. इस मामले में वह किराए पर टैक्स बेनिफिट भी उठा सकता है।