RBI के द्वारा बंद किए गए 4 बैंकों के ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा वापिस
RBI - हाल ही में आरबीआई ने कई बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, चार बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। इन बैंकों का कारोबार अब नहीं होता और सभी लेनदेन रोक दिए गए हैं। ग्राहकों पर आरबीआई की इस कार्रवाई का क्या प्रभाव होगा? इस खबर में निम्नलिखित जानकारी दी गई है:

The Chopal, RBI - भारत में सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) है। यह सुनिश्चित करता है कि ये संस्थाएं कानूनों का पालन करते हैं और ग्राहकों की सुरक्षा करते हैं। RBI सख्त कार्रवाई करता है अगर नियमों का उल्लंघन होता है या ग्राहकों के हितों को खतरा होता है।
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अप्रैल में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें चार बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इन बैंकों का कारोबार अब नहीं होता और सभी लेनदेन रोक दिए गए हैं। लेकिन इन बैंकों के ग्राहक ₹5 लाख तक का जमा बीमा ले सकते हैं, जो DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) द्वारा प्रदान किया जाता है।
इस महीने आरबीआई ने आठ बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। सभी लोगों पर नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस सूची में सिटी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी हैं। बैंकों और ग्राहकों के बीच होने वाले लेन-देन इस कार्रवाई से प्रभावित नहीं होंगे।
इन बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं—
22 अप्रैल को, अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
16 अप्रैल को, कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
साथ ही, जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। 25 अप्रैल से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया गया है।
महाराष्ट्र के अकलुज स्थित शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। 11 अप्रैल से बैंक कारोबार नहीं करेगा।
लाइसेंस रद्द क्यों हुआ?
भारतीय रिज़र्व बैंक की कम पूंजी और लाभ की संभावनाओं के कारण कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का कहना है कि इन बैंकों का बने रहना जमाकर्ताओं को वित्तीय जोखिम दे सकता है। उनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वे अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि वापस करने में भी असमर्थ हैं।
इन बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया-
आर्यावर्त बैंक, लखनऊ
श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र
सिटीबैंक एनए
पंजाब नेशनल बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
इंडियन ओवरसीज बैंक
इंडियन बैंक