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RBI - ट्रांजैक्शन फेल होने पर इतने समय में बैंक को वापिस देना पड़ेगा पैसा

RBI - क्या आप जानते हैं कि बैंक को समय पर रिफंड नहीं करने पर हर दिन 100 रुपये की पेनाल्टी लगती है? अगर आपके पास कोई उत्तर नहीं है, तो आज हम आरबीआई के कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप उन लोगों को मार डालना चाहते हैं।

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RBI - ट्रांजैक्शन फेल होने पर इतने समय में बैंक को वापिस देना पड़ेगा पैसा 

The Chopal, RBI - अक्सर, जब पैसे ऑनलाइन भेजे जाते हैं, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन पैसे अकाउंट से डेबिट होते हैं। उस स्थिति में हम चिंतित हो जाते हैं, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि यह हमारे काम से मिलने वाला पैसा है। आप अक्सर लोगों से सुनेंगे कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा।

लेकिन बैंक आपको जुर्माना देगा अगर तय समय तक रिफंड नहीं मिलता। क्या आपको पता है कि बैंक को समय पर रिफंड नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रुपये की पेनाल्टी लगती है? आरबीआई के कुछ ऐसे नियम आज आपको बताने जा रहे हैं।

RBI का TAT संयोजन नियम—

2019 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों को TAT (टर्न अराउंड टाइम) को बराबर भुगतान करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया।

यदि बैंक फेल ट्रांजैक्शन की स्थिति में तय समय सीमा के अंदर डेबिट हुआ पैसा वापस नहीं देता है, तो आपको बैंक से जुर्माना देना होगा। आरबीआई के इस नियम के अनुसार, बैंकों को देर से रिफंड देने पर उसी हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

होम लोन पर RBI ने नए नियम लागू किए हैं, जो लोन लेने वालों को बहुत राहत देते हैं: पेनाल्टी केवल उस स्थिति में मिलेगी जब ट्रांजैक्शन फेल होने के पीछे कोई ऐसा कारण होगा जिस पर आपको कोई नियंत्रण नहीं था।

कितने दिनों की सीमा है?

ATM में भुगतान करने पर पैसे कट गए, लेकिन ATM से पैसा नहीं निकला, तो बैंक को 5 दिनों के भीतर कटे हुए पैसे को वापस करना होगा।

कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर में, अगर पैसे अकाउंट से कट गए लेकिन बेनेफिशियरी अकाउंट में नहीं आए, तो बैंक को T+1, यानी ट्रांजैक्शन वाला दिन और अगला दिन मिलाकर दो दिनों में रिफंड करना होगा।

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