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Income Tax : बैंक खाते में पैसा जमा करवाने पर लगेगा 60 फिसदी टैक्स, पढ़िए इनकम टैक्स की गाइडलाइन

Income tax guidelines : हम सब बैंक खाते का उपयोग करते हैं। ज्यादातर लोग बैंक खाते में जमा करते हैं। यही कारण है कि आज की खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब बैंक खाते में पैसे जमा करने पर 60 प्रतिशत टैक्स देना होगा. इस खबर में इनकम टैक्स ने बैंक खाते में पैसे जमा करने पर जारी की गई गाइडलाइन के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी।

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Income Tax : बैंक खाते में पैसा जमा करवाने पर लगेगा 60 फिसदी टैक्स, पढ़िए इनकम टैक्स की गाइडलाइन

The Choapl, Income tax guidelines : आपके पैसे को बैंक खाते में रखना होगा। आप इसमें पैसे जमा करते रहते हैं और निकालते रहते हैं। लेकिन आपका बैंक खाता कई नियमों से घिरा हुआ है।जो बहुत कम लोग जानते हैं आयकर विभाग ने कहा कि अगर आप अपने खाते में नकद जमा करते हैं और अपनी आय का स्रोत नहीं बताते हैं तो आपसे भारी भरकम टैक्स वसूला जाएगा। आज इस खबर से जानते हैं कि बैंक खाते में नकद जमा करने के नियम क्या हैं?

आय का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो देना होगा इतना टैक्स-(Income tax guidelines)

आयकर अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, आय का स्रोत नहीं बताने पर आयकर विभाग को नोटिस जारी करने और छह प्रतिशत टैक्स वसूलने का अधिकार है। सरकार लगातार कोशिश करती रही है कि लोगों को कम से कम पैसे देने की आदत हो। टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए बचत खाते में सीमा लगाई गई है।

10 लाख रुपये से अधिक कैश जमा करने पर देनी होगी सूचना:

आयकर अधिनियम के अनुसार, अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक बचत खाते में जमा करते हैं, तो आपको टैक्स अधिकारियों को सूचित करना होगा। यह सीमा चालू खाते में पांच सौ लाख रुपये है। सीमा से अधिक धन जमा करने पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही, सही जानकारी देने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर TDS का 2% कटेगा

आयकर अधिनियम की धारा 194N के अनुसार, 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा। यद्यपि, अगर आपने पिछले तीन वर्षों में आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आपको 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर सिर्फ 2 फीसदी टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा।