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Income Tax : इनकम टैक्स विभाग की आपके सैविंग अकाउंट पर है गहरी नजर, जानिए कैसे रहेगा पैसा सेफ

आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी धन डाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बचत खाते में टैक्स के दायरे से बाहर कितना धन जमा करना चाहिए? अगर आपके पास जवाब नहीं है, तो आज इस खबर में जानते हैं..

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Income Tax : इनकम टैक्स विभाग की आपके सैविंग अकाउंट पर है गहरी नजर, जानिए कैसे रहेगा पैसा सेफ 

The Chopal, Income Tax : आज के समय में हर आदमी को बैंक खाता होना चाहिए। लेकिन व्यवसायी या कर्मचारी एक से अधिक खातों का उपयोग करते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी धन डाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बचत खाते में टैक्स के दायरे से बाहर कितना धन जमा करना चाहिए? दरअसल, सरकार ने ब्लैक मनी को रोकने के लिए बैंकों, कॉरपोरेट्स, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीय बैंकिंग कोष (एनबीएफसी) की वित्तीय रिपोर्टिंग को अनिवार्य कर दिया है। जब खाते में अधिक धन है

पैसे जमा करना और निकालना, शेयर मार्केट में निवेश, क्रेडिट कार्ड बिल, विदेशी करेंसी खरीदना और संपत्ति में लेन-देन इसके दायरे में आते हैं। इन्कम टैक्स नियमों के अनुसार, बैंकिंग सेक्टर को हर वित्त वर्ष कर विभाग को एक वर्ष के उन अकाउंट की जानकारी देनी होती है। जिसमें अक्सर दस लाख रुपये या अधिक की जमा या निकासी हुई है। यह लिमिट कस्टमर के एक या अधिक बचत खातों में जमा धन की पूरी सूची देखता है।

वहीं, एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश होने पर अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में, किसी को अलर्ट रहना चाहिए अगर उनके सेविंग अकाउंट में अधिक धन जमा हुआ है। लेकिन करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से अधिक की सीमा है। होस्टबुक लिमिटेड के संस्थापक कपिल राणा ने कहा कि सभी को इनकम टैक्स नियम 114ई का ज्ञान होना चाहिए। जिससे कोई परेशानी नहीं होगी।

अब घर बैठे किसी भी बैंक खाते में पैसे भेजने का तरीका जानें: "अंतरराष्ट्रीय मुद्रा ट्रान्सफर"

आपने शायद कभी घर बैठे पैसे जमा करने का विचार नहीं किया होगा। लेकिन ये अब सत्य होने वाला है। डाक विभाग ने अब किसी भी बैंक खाते में पैसे डालने की सुविधा देनी शुरू कर दी है। डाकिया के अतिरिक्त डाकघरों के काउंटर पर भी कैश मिल सकता है। डाकिया आपके घर पहुंचकर मोबाइल से कुछ प्रक्रिया पूरी करेगा और कैश आपके बताये गए खाते में क्रेडिट हो जाएगा। नकद भेजने वाले के पास सिर्फ मोबाइल नंबर होना चाहिए; इसके लिए बैंक एकाउंट की आवश्यकता नहीं है। डाक विभाग ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा घर बैठे किसी भी बैंक खाते से नकद निकालने की पहले से ही सुविधा दी है, लेकिन अब घर बैठे कैश जमा करने की सुविधा भी डाक विभाग ने शुरू की है।

ग्राहक को इस "डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर" सेवा में कैश देने के लिए प्राप्तकर्ता के खाते का नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर बताना होगा। जब डाकिया अपने मोबाइल से ग्राहक के बताये गये खाते में पैसे भेजेगा, तो ग्राहक के मोबाइल पर एक ओटीपी मिलेगा। जो डाकिया से शेयर करना चाहिए। ग्राहक के मोबाइल पर एक अतिरिक्त स्थायी मैसेज भेजा जाएगा और खाते में बैलेंस क्रेडिट मिलेगा।

महज दस रुपए में काम मिलेगा-

डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सेवा का उपयोग करने के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाता है, जो न्यूनतम 10 ₹ या जमा की गयी धनराशि का एक फीसदी होगा। इस सुविधा से लोगों को किसी भी व्यक्ति के खाते में धन जमा करने की सुविधा मिलेगी और बैंकों में लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। इससे महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, दुकानदारों, प्रवासी कर्मचारियों और अन्य लोगों को बहुत फायदा होगा। डाक विभाग का व्यापक नेटवर्क गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ है, इसलिए यह सुविधा हमेशा लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी।

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