Income Tax : अब 17 लाख की कमाई तक नहीं लगेगा कोई टैक्स, टैक्सपेयर्स के पते की बात
Income Tax :टैक्सपेयर्स आईटीआर (income tax return) भरने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, इसलिए वे टैक्स बचाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। बता दें कि पिछले महीने 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2025–26 पेश किया था। इस बजट में सरकार ने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स से छूट दी है। लेकिन 17 लाख रुपये तक की कमाई से आप आसानी से टैक्स मुक्त हो सकते हैं। नीचे खबर में जानें:

The Chopal, Income Tax : सरकार ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। 12 लाख रुपये तक की आय पर आय टैक्स फ्री है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषित किया है। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति अब 12 लाख रुपये से अधिक कमाता है? लेकिन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए आज हम आपको 17 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वालों के लिए कुछ सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी कमाई को टैक्स से बचाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चलिए इस खबर में कैलकुलेशन का पूरा विवरण देखते हैं:
ध्यान दें कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट दी है, जो धारा 80C के तहत पूर्ववर्ती टैक्स रिजीम की तरह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद न्यू टैक्स योजना में 17 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से बचाया जा सकता है।
कन्वीनियंस पुनर्निर्माण
कॉरपोरेट अपने कर्मचारियों की CTC (Cost to Company) में कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट का एक भाग रखते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी के कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट वाले हिस्से पर कर नहीं देना होगा। जब आप ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं, तो आप कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्ट सुरक्षा—
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि कॉर्पोरेट कुछ विशिष्ट कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं। कर्मचारियों को प्रति महीने 3,200 रुपए (कुल 38,400 रुपए) का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। आपको बता दें कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस कंपनी केवल फिजिकली डिसेबल कर्मचारियों को देती है।
मोबाइल और टेलीफोन बिल
सैलरी बेस्ड कर्मचारी टेलीफोन बिल का भुगतान कर सकते हैं और इसे टैक्स में छुपा सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पुराने और नए टैक्स नियमों में फोन और इंटरनेट बिल को माफ किया जा सकता है। वहीं, उन्होंने बताया कि दोनों टैक्स श्रेणियों में इंटरनेट और टेलीफोन बिल पर कोई सीमा नहीं है।
कार लीज पॉलिसी—
यदि कंपनी आपको कार लीज करने की अनुमति देती है, तो आप अपनी सैलरी से कार लीज अमाउंट पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। कार लीज पॉलिसी में 1.6 लीटर इंजन वाली कार पर मासिक 1,800 रुपए की टैक्स छूट मिलती है, जो व्यक्तिगत और ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। नई टैक्स योजना में 17 लाख रुपए तक की आय पर इन सभी उपायों से आसानी से टैक्स छूट मिल सकती है।