Property Knowledge: संपत्ति खरीद में खरे सौदे के लिए तैयार रखें ये कागजात, नहीं होगी कोई मुश्किल
Property Knowledge : अगर आप अपने नाम, कंपनी या फर्म के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इनके कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसे तैयार रखने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। साथ ही सौदा जल्द होगा और नुकसान की कोई संभावना नहीं होगी। खरीदार को प्रॉपर्टी खरीदते समय क्या डॉक्युमेंट्स तैयार रखने चाहिए ताकि अंतिम समय पर कोई समस्या आए। डॉक्यूमेंट की हमेशा जरूरत होती है, चाहे आप अपने साथी के साथ प्रॉपर्टी खरीद रहे हों या एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हों। इस दौरान प्रॉपर्टी सलाहकार फर्म होमेंट्स के संस्थापक प्रदीप मिश्रा ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची बनाई है।
इंडिविजुअल ओनरशिप होता है, ज्यादा जरुरी
भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कोई व्यक्तिगत आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य वैध पहचान पत्र हो सकता है, जिसकी जरूरत नवनिर्मित या पूर्व मालिक से प्रॉपर्टी खरीदने पर होती है, जिसको इंडिविजुअल ओनरशिप कहा जाता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का कुछ हिस्सा बैंकिंग ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या बैंक अकाउंट से ट्रांसफर जैसे तरीकों से किया जा सकता है।
इस प्रकार कंपनी के नाम पर खरीदें, प्रॉपर्टी
व्यक्तिगत तौर पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई जाती है, जिससे प्रॉपर्टी का हक उस कंपनी के नाम पर होता है। जब कोई प्रॉपर्टी किसी कंपनी के नाम पर खरीदी जाती है, तो उसके मालिक को कंपनी के पैन कार्ड, मैमोरेंडम और लेख, कंपनी के सिन यानी कॉरपोरेट इक्विटी नंबर, बोर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी द्वारा निर्धारित साइनिंग अथॉरिटी यानी कंपनी की ओर से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अधिकृत व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान संबंधी कागज भी देना होता है। इसमें थर्ड पार्टी भुगतान की अनुमति नहीं होती है।
एनआरआई भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी
भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को अपने देश में प्रॉपर्टी खरीदने का पूरा अधिकार है, जिसे एनआरआई कहते हैं। साथ ही, उन्हें भारत सरकार के किसी विभाग से कोई विशिष्ट अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, भारतीय मूल के विदेशी भारत में आवासीय प्रॉपर्टी के साथ ही वाणिज्यिक (व्यावसायिक या कॉमर्शियल) प्रॉपर्टी भी खरीदने के हकदार हैं। लेकिन ये लोग कृषि योग्य भूमि, कोई बागान या फार्म हाउस नहीं खरीद सकते है। एनआरआई को पासपोर्ट रूपी दस्तावेजों के अलावा सामान्य व्यक्ति के लिए विशिष्ट दस्तावेजों, जैसे व्यक्तिगत पहचान पत्र और पैन कार्ड, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एनआरआई भारत में ही रह रहे किसी भारतीय निवासी के साथ भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है।
पार्टनरशिप फर्म खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी
पार्टनरशिप फर्म के लिए भी अधिकांश कागजात व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की तरह होते हैं। खरीदार को ऑथराइजेशन लेटर की कॉपी के साथ पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप डीड भी इसी तरह प्रस्तुत करनी होगी। पार्टनरशिप फर्म को जीएसटी नंबर के साथ पैन कार्ड नंबर भी देना होगा। यहां पर भी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के रूप में थर्ड पार्टी भुगतान की कोई संभावना नहीं है।