RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ऐसे मिलेंगे खाताधारकों को पैसे वापिस
The Chopal, Reserve Bank of India updates : नियमों का उल्लंघन करने पर सजा देना लाजमी होता है। यह लगभग हर संस्था में होता है। बैंक भी ऐसा ही संस्थान है। भारत के केंद्रीय बैंक ने बनाए गए नियमों को नहीं मानने पर आरबीआई (RBI action) सख्त कार्रवाई करता है।
इससे संबंधित एक मामला सामने आया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है जब नियमों का उल्लंघन (RBI rules voilation) हुआ है। RBI वर्तमान में बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों पर कठोर कार्रवाई कर रहा है अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं। पिछले कुछ दिनों में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कई बड़े बैंकों पर भारी भरकम जुर्माने लगाए हैं।
Purvanchal Co-operative Bank (UP) को बंद करने का आदेश हाल ही में RBI ने दिया है। भारतीय केंद्रीय बैंक (central bank of India) ने कहा कि इस बैंक को कारोबार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उसकी कमाई के तरीके भी नहीं दिख रहे थे। इसलिए बैंक को बोरिया बिस्तर समेटने का आदेश (bank closed news) दिया गया।
DICGC के तहत वापस मिलने वाला इतना धन
केंद्रीय बैंक (RBI) ने मामले पर निर्णय लेते हुए यूपी के कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी बैंक को बंद करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया और एक लिक्विडेटर नियुक्त किया।
साथ ही, लिक्विडेशन पूरा होने पर बैंक खाताधारकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम (DICGC) के तहत 5 लाख रुपये तक वापस मिल जाएगा। DICGC का लाभ मात्र 5 लाख रुपये बैंक अकाउंट में जमा होने पर मिलता है। बैंक में इससे अधिक पैसा जमा होने पर वापस नहीं मिल सकता।
इन अकाउंट होल्डर्स को पूरा पैसा मिलेगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नई रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक (Purvanchal Cooperative Bank) ने बताया कि बैंक के 99.51 प्रतिशत खाताधारकों को उनके पूरे पैसे वापस मिलेंगे।
केंद्रीय बैंक ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक की आर्थिक स्थिति को बहुत खराब बताया है। वह अपने खाताधारकों को पूरा पैसा वापस करने में असमर्थ है। बैंक को चलाने के लिए भी उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। बैंक की कमाई भी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती थी। ऐसी स्थिति में कारोबार करना अकाउंट होल्डर्स पर बुरा प्रभाव डाल सकता था। इसलिए पुर्वान्चल सहकारी बैंक को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि वह तत्काल प्रभाव से न तो कोई डिपॉजिट स्वीकारेगा और न ही कोई भुगतान करेगा। उस पर किसी भी तरह का बैंकिंग कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।