RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका तो नहीं इस बैंक में अकाउंट
Reserve Bank of India : एक बैंक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापक कार्रवाई की है। आरबीआई ने केवल बैंक लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ग्राहकों को अब अपने पैसे की भी चिंता होने लगी है। इस लेख में बैंक (RBI) का लाइसेंस रद्द होने पर ग्राहकों को पैसा मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कहां से मिलेगा?

The Chopal, Reserve Bank of India : हम बैंक में पैसे जमा करते समय सोचते हैं कि यहां हमारा पैसा सुरक्षित है। कोई भी नहीं मानता कि बैंक भी बंद हो सकता है। बैंक दिवालिया हो सकता है या RBI का बैंक लाइसेंस रद्द हो सकता है। आरबीआई बैंक नियमों का उल्लंघन करने पर आपका लाइसेंस रद्द कर सकता है। हमारे जमा धन का क्या होगा?
RBI ने कड़ी कार्रवाई की
भारतीय रिजर्व बैंक ने कठोर कार्रवाई करते हुए एक बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। आपने सही पढ़ा है कि देश का सर्वोच्च बैंक, आरबीआई, ने आंध्र प्रदेश में एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। विजयवाड़ा में बैंक है। दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है। अब ग्राहक के पैसे का क्या होगा?
RBI ने इसलिए एक्शन लिया
दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक में जमा पूंजी की कमी थी। भविष्य में कमाई की कोई संभावना नहीं थी। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया। आरबीआई (RBI) की कार्रवाई में कहा गया है कि दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक भी बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा।
उपभोक्ताओं को पैसे मिलेंगे
आरबीआई (Reserve Bank of India) ने आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्तों और सहकारी समितियों को लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार, बैंक को बंद करने का आदेश देते हुए रजिस्ट्रार को एक परिसमापक नियुक्त करने को कहा गया है। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के इंश्योरेंस से बैंक के सभी उपभोक्ता परिसमापन पर पांच लाख रुपये तक की राशि ले सकेगा। वह इसमें अपनी बीमा राशि पाने का हकदार होगा।
95.8 प्रतिशत ग्राहकों को पूरा पैसा मिलेगा
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) का कहना है कि बैंक राशि पर पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। RBI के आंकड़ों के अनुसार, 95.8 प्रतिशत ग्राहकों को पूरी जमा पूंजी मिलेगी। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से पूरा धन पांच लाख रुपये से अधिक के लोगों को मिलेगा। 31 अगस्त 2024 तक डीआईसीजीसी ने भी 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
इस कानून का कार्यान्वयन
दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। आरबीआई (RBI) को लगता है कि इस बैंक में पर्याप्त पूंजी और आय का साधन नहीं है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act, 1949) ने आरबीआई को नियंत्रित किया है। संबंधित बैंक इन नियमों का पालन नहीं कर पाया है।
RBI ने उपभोक्ताओं के हित में ऐसा किया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ताओं के हित में बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बैंक उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान हुआ। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण खाताधारकों का धन वापस करने में असमर्थ था।