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फटे पुराने नोटों को लेकर RBI ने जारी किए दिशा निर्देश, आपके लिए जानना जरूरी

RBI New Rules : यदि आप कभी किसी दुकानदार से एक कटा-फटा नोट लेकर जाते हैं, तो शायद उसे लेने से इनकार कर दें। RBI ने इस तरह के नोटों को लेकर हाल ही में निर्देश जारी किए हैं, इसलिए अगर आपके पास भी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए इन दिशानिर्देशों के बारे में अधिक जानकारी इस खबर में मिलेगी।

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फटे पुराने नोटों को लेकर RBI ने जारी किए दिशा निर्देश, आपके लिए जानना जरूरी 

The Chopal, RBI New Rules : सभी के पास अक्सर कटे-फटे और पुराने-रंगे नोट हैं। व्यापारी या ट्रांसपोर्टर इन नोटों को लेने से मना करते हैं। साथ ही, एटीएम से पैसे निकालते समय अच्छे नोट भी मिलते हैं। RBI ने ऐसे नोटों को लेकर हाल ही में निर्देश जारी किए हैं, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। निर्देशों के अनुसार, बैंकों को ऐसे खराब नोटों को बदलना होगा। वे ऐसा करने से बच नहीं सकते। 10 रुपये से अधिक मूल्य वाले किसी भी कटे-फटे नोट को बैंक में बदल सकते हैं। बशर्ते कि उसका आधा से अधिक हिस्सा मौजूद हो और नोट की पहचान संख्या स्पष्ट हो।

RBI के निर्देशों को जानने से लेनदेन आसान हो सकता है। बैंक को इन निर्देशों के अनुसार कटे-फटे नोटों को बदलना होगा। केंद्रीय बैंक ने नोटों को बदलने के नियम बनाए हैं जो टेप, चिपका या किसी भी तरह से बदले गए हैं। कुल मिलाकर, जो वर्तमान में उपयोग के योग्य नहीं हैं।

सरकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं और आरबीआई इश्यू ऑफिस के काउंटरों पर नोट बदलने के नियम बिना किसी फॉर्म भरने के जा सकते हैं। खराब नोटों के लिए एक्सचेंज सेवा भी ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल (TLR) कवर के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नवीन नियमों के अनुसार, व्यक्ति इन नोटों को किसी भी बैंक में बदल सकता है। बैंकों को नोट बदलने से मना करना गैरकानूनी है। आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले बैंकों को परिणाम भुगतना होगा।

नोट बदलने के साथ कुछ शर्तें

आरबीआई ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। बैंक में खराब स्थिति वाले नोटों को नए नोटों से बदलने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

गुणवत्ता नोट का मूल्य कम करेगी। 20 से अधिक खराब 5,000 रुपये से अधिक मूल्य के नोटों पर लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा। नोट बदलने से पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा प्रतीक नोट में हैं या नहीं। खराब करेंसी नोटों को बदलने के नियम में नोटों की रीसाइक्लिंग अनिवार्य है। यदि आरबीआई नकली नोटों की अदला-बदली करता है, तो वे सर्कुलेशन में नहीं रहते। जले हुए नोटों को टुकड़ों में तोड़कर फिर से प्रयोग किया जाता है। इन नोटों का भी उपयोग कागज के सामान बनाने में किया जाता है।

यदि कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या करना चाहिए? 

अगर बैंक नोट बदलने से इनकार करता है, तो आप एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैंक कर्मचारियों को इसका भुगतान करना होगा। बैंक ग्राहक की शिकायत पर 10,000 रुपये तक का हर्जाना दे सकता है।