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RBI New Rule : बैंकों से जुड़े इन नियमों में हुआ बदलाव, क्या आप जानते है नया अपडेट

RBI Guidelines :आरबीआई (RBI) ने अब बैंकों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। 1 नवंबर से ये नियम लागू होंगे। आरबीआई के नए नियमों (RBI news rules for banks) के अनुसार, अब बैंकों को बाहरी खातों में भेजे जाने वाले पैसे का भी रिकॉर्ड रखना होगा। ग्राहकों के वित्तीय लेन-देन से इसका सीधा संबंध होगा। आइये पूरी जानकारी प्राप्त करें। 

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RBI New Rule : बैंकों से जुड़े इन नियमों में हुआ बदलाव, क्या आप जानते है नया अपडेट 

The Chopal, RBI Guidelines : भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर बैंकों को वित्तीय लेन-देन, उपभोक्ताओं संबंधी नियम और कार्यप्रणाली के बारे में दिशानिर्देश देता है। हाल ही में आरबीआई (RBI Update News) ने बैंकों को वित्तीय लेन-देन को लेकर नए नियमों का पालन करने को कहा है। अगले महीने की पहली तारीख से ये नियम लागू होंगे। बैंक ग्राहकों को भी इन नियमों का पता होना चाहिए।

बैंकों को कैश भुगतान रिकॉर्ड रखना होगा 

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अब बाहरी खातों में पैसे लेने और कैश देने का रिकॉर्ड रखेंगे। ये नियमों को लागू करने का लक्ष्य पारदर्शिता और बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाना है। ये निर्देश अक्टूबर 2011 के घरेलू कैश ट्रांसफर फ्रेमवर्क (नए वित्तीय नियम बैंकों) में जारी किए गए हैं। 

कार्ड-टू-कार्ड कैश विनिमय के नियम

आरबीआई ने अब बैंकों को कैश पेमेंट के लाभार्थियों के नाम और पते का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा, पैसे भेजने वाले बैंक को प्रत्येक भुगतान को प्रमाणित करने के लिए और भी ऑथेंटिकेशन करना होगा। इस नियम का दायरा कार्ड-टू-कार्ड कैश नहीं है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने 2022-23 में 71 प्रतिशत इंट्राडे निवेशकों को इक्विटी कैश केटेगरी में नुकसान हुआ था। फिर भी, इस अवधि में इस क्षेत्र में कारोबार करने वालों की संख्या में 300 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ है।

सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक अध्ययन में पाया कि कारोबार करने वालों में अधिकांश निवेशक 30 वर्ष से कम उम्र के थे। 2022-23 में युवा निवेशकों, यानी 30 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 48 प्रतिशत हो गई है, जो 2018-19 में बहुत कम थी। बहुत अधिक ट्रांजेक्शन करने वाले निवेशकों में से आधे को घाटा हुआ है।