RBI Rules: अगर बैंक ट्रांजेक्शन हो गई फेल, तो कितने दिन में वापिस मिलेगा पैसा, RBI ने बनाए नियम
RBI Rules :ऑनलाइन पैसे भेजते समय ट्रांजैक्शन फेल (Transaction failed) होना आम है, और अक्सर अकाउंट से पैसे डेबिट होने के बावजूद पैसे वापस आ (debit money from account) जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर खाते से ये पैसा कितने दिन में वापस मिलेगा? इसलिए, इससे जुड़ा आरबीआई का नियम नीचे पढ़ें:

The Chopal, RBI Rules : ऑनलाइन पैसे भेजते समय ट्रांजैक्शन फेल होना आम है, और अक्सर अकाउंट से पैसे डेबिट होने के बावजूद पैसे वापस (debit money from account) आ जाते हैं। हम चिंतित होते हैं क्योंकि यह हमारी मेहनत का फल है। अधिकांश लोग कहते हैं कि आपका पैसा रिफंड (money refund) होगा।
लेकिन अगर तय समय तक रिफंड नहीं मिलता तो बैंक आपको दंड देगा। क्या आपको पता है कि बैंक को समय पर रिफंड नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रुपये की पेनाल्टी (penalty) लगती है? आरबीआई के कुछ ऐसे नियम आज आपको बताने जा रहे हैं। जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं (बैंक अपडेट)
RBI का TAT संयोजन नियम—
2019 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को TAT (टर्न अराउंड टाइम) को बराबर भुगतान करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया।
आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंकों को जुर्माना देना होगा यदि वे फेल ट्रांजैक्शन की स्थिति में तय समय सीमा के अंदर धन रिफंड नहीं करते हैं। आरबीआई (Reserve Bank Of India) का कहना है कि बैंक जितने अधिक दिनों के लिए देरी से रिफंड देते हैं, उतना ही अधिक जुर्माना देना होगा।
पेनाल्टी केवल इस मामले में मिलेगी-
आपको बता दें कि आपका बैंक आपको केवल तब पेनाल्टी देगा जब ट्रांजैक्शन फेल होने का कोई ऐसा कारण होगा जिस पर आपको कोई नियंत्रण नहीं था।
कितने दिनों की सीमा है?
- ATM में भुगतान करने पर पैसे कट गए लेकिन ATM से पैसा नहीं निकला, तो बैंक को 5 दिनों के भीतर कटे हुए पैसे को वापस करना होगा।
- कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर (card to card tranfer) में, अगर पैसे अकाउंट से कट गए लेकिन बेनेफिशियरी अकाउंट में नहीं आए, तो बैंक को T+1, यानी ट्रांजैक्शन वाला दिन और अगला दिन मिलाकर दो दिनों के अंदर बैंक को रिफंड करना होगा।