Tax Free Income : इन 5 इनकम पर नहीं लगता टैक्स, पूरी तरह होती हो नॉन टैक्सेबल
Tax Free Income : क्या आप जानते हैं कि कुछ विशिष्ट बीमारियों से होने वाली आय पर कोई प्रका का कर नहीं लगाया जाता है? क्या आप अब सोचेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है? लेकिन ये वास्तव में सही है। ध्यान दें कि पांच टैक्स फ्री इनकम हैं...

The Chopal, Tax Free Income : नौकरीपेशा लोगों और अन्य आयकरदाताओं को हर साल टैक्स देना पड़ता है क्योंकि उनकी कमाई एक सीमा से अधिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशिष्ट बीमारियों से आय पर कोई कर नहीं लगता है? थोड़ी देर के लिए आप क्या वास्तव में होता है सोचेंगे? लेकिन, यह सही है क्योंकि पांच तरह की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता।
देश में गैर कर योग्य आमदनी, यानी गैर कर योग्य आय, पर भी कानून है। यह आय है जो इनकम टैक्स से बचती है। आइये आपको बताते हैं कि भारत में आय को गैर कर योग्य माना जाता है।
कृषि से प्राप्त आय को टैक्स नहीं लगाया जाएगा-
आयकर अधिनियम के सेक्शन 10 (1) के तहत कृषि से होने वाली आय कर से मुक्त है। यह गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स, प्रोसेसिंग और वितरण को शामिल करता है। इसके अलावा, कृषि कार्य में इस्तेमाल की गई संपत्ति का किराया टैक्स से छूटता है, और कृषि भूमि की खरीद और बिक्री से होने वाली आय भी टैक्स से छूटती है।
इन्कम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 (ii) के तहत रिश्तेदारों से मिलने वाली संपत्ति, ज्वैलरी या धन पर टैक्स नहीं लगता। गैर-रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर छूट सिर्फ 50,000 रुपये है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10(2) के तहत विभाजित हिन्दू परिवार (HuF) से मिली रकम या विरासत से मिली आमदनी आयकर के दायरे से बाहर है।
स्कॉलरशिप और ग्रेजुएट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता—
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी टैक्स से मुक्त है। 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स रिलीफ का लाभ भी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलता है। आयकर अधिनियम के अनुसार, ग्रेच्युटी पर टैक्स कटौती भी अन्य सीमाओं पर निर्भर करती है।
टैक्स फ्री छात्रवृत्ति विभिन्न संस्थानों से मिलती है. महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेताओं और अन्य लोगों को भी पेंशन मिलती है।
इसके अलावा, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(15) के अनुसार, ब्याज से होने वाली कमाई पूरी तरह से कर मुक्त है। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्थानीय निकाय और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर ब्याज पर कर नहीं लगता।
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