भारतीय रिजर्व बैंक हुआ सख्त, हर दिन लगेगा 100 रुपये ट्रांजेक्शन फेल होने पर फाइन
Money transaction failed : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): एटीएम से पैसे निकालने पर अक्सर ट्रांजेक्शन फेल होने की समस्या होती है, जिससे खाते से पैसे कट जाते हैं। यही मनी ट्रांजेक्शन फेल होने पर भी होता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कठोर नियम बनाए हैं। जो आपके लिए बहुत जरूरी है
The Chopal : एटीएम से पैसे निकालने पर अक्सर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, जिससे खाते से पैसे कट जाते हैं। यही मनी ट्रांजेक्शन फेल होने पर भी होता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कठोर नियम बनाए हैं। यदि पैसे किसी मनी ट्रांजेक्शन में कट जाते हैं और फिर भी रिफंड नहीं होता, तो बैंक को उन पैसे को एक निश्चित समय के भीतर वापस करना होगा। अगर वह बैंक रिफंड नहीं देता, तो उसे हर दिन सौ रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इस नियम का उद्देश्य बैंक की जिम्मेदारी और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम
20 सितंबर 2019 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को मुआवजा देने और टर्न अराउंड टाइम (TAT) को समान करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि यदि बैंक डेबिट किए गए पैसे को निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं वापस करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। बैंकों को दिन-प्रतिदिन बढ़ते जुर्माने की प्रेरणा मिलेगी। इस निर्णय का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखना है। (RBI के नवीन दिशानिर्देश)
जुर्माना भुगतान कब किया जाता है?
यदि ट्रांजेक्शन फेल होता है, तो जुर्माना कई कारणों पर निर्भर करता है, जो बैंक ट्रांजेक्शन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। बैंक जुर्माना (bank fine) लगा सकता है अगर फेल ट्रांजेक्शन का कारण आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे तकनीकी समस्या या बैंक प्रणाली की गड़बड़ी। ऐसे मामलों में, ग्राहक को ट्रांजेक्शन के विपरीत घटनाक्रम का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इसका समय पता है, तो आप अपने बैंक से संपर्क करके जुर्माना को वापस लेने का अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में ग्राहक अपने सभी दस्तावेजों और ट्रांजेक्शन विवरणों को स्पष्ट रूप से देना चाहिए।
किस मामले में दंड लगाया जाता है?
अगर आप ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो बैंक को 5 दिनों के भीतर इसे वापस करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपको प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
अगर कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर असफल हो जाता है, तो
अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया है और पैसे आपके खाते से कट गए हैं लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को दो दिन (T+1), यानी ट्रांजेक्शन के दिन और अगले दिन के भीतर डेबिट को वापस करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता, तो आपको बैंक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
अगर PoS और IMPS हस्तांतरण असफल हो जाए तो -
यदि आपके खाते से पैसे PoS, कार्ड ट्रांजेक्शन, IMPS या UPI के माध्यम से कट गए हैं लेकिन दूसरे खाते में नहीं जमा हुए हैं, तो RBI ने बैंक को T+1 दिन का समय दिया है। यदि इस समयावधि में पैसे नहीं भेजे जाते, तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम निर्बाध सेवाओं को सुनिश्चित करता है और ग्राहकों की सुरक्षा करता है।