कोविड -19 में कांवड़ यात्रा अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान, भेजा केंद्र व यूपी सरकार को नोटिस
The Chopal , Uttar Pradesh
Kanwar Yatra 2021 : कोविड -19 महामारी की संभावित तीसरी लहर की चर्चाओं के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने स्वत: संज्ञान लिया है. जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को करेगा. कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होने वाली है. इसमें उत्तरी राज्यों से शिव भक्त अपने-अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में गंगा नदी से जल इकट्ठा करने के लिए पैदल और साथ ही अन्य वहीकल से यात्रा करते हैं.
Supreme Court takes suo motu cognizance of the decision of Uttar Pradesh government to allow Kanwar Yatra amid #COVID19.
A Bench headed by Justice Rohinton F Nariman issues notice to the Centre and Uttar Pradesh government. The Court will hear the matter on July 16. pic.twitter.com/O5GbmyEj1u
— ANI (@ANI) July 14, 2021
इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उत्तराखंड सरकार के इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का निर्णय का स्वागत करते हुए लोगों से कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने की अपील की. एएनआई से बात करते हुए, रेड्डी ने कहा- कोरोना माहमारी की स्थिति को देखते हुए, पहले अमरनाथ यात्रा और अब कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है. लोगों को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए. लोगों के जीवन को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है.
बता दें की उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से इस साल कावड़ यात्रा रद्द करने के बावजूद भी यूपी सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला किया है. उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट की पुष्टि होने व संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाया जा सकता. kanwar yatra 2021