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Agriculture Scheme: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, तारबंदी योजना में अब ये हुए बदलाव

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तारबंदी योजना

Farmers Scheme: देश के अधिकतर राज्यों में आवारा पशुओं की संख्या इन सालों में बढ़ती जा रही है. इन पशुओं ने सड़कों को ही अपना आश्रय बना लिया है. वहीं अपना पेट भरने के लिए ये खेतों की तरफ रुख करते हैं और खेत में फसलों को चट कर जाते हैं. निराश्रित पशुओं की बढ़ती तादात को लेकर किसान तो परेशान हैं हीं, वही शहरों में भी सड़क दुर्घटनाएं कुछ बढ़ती जा रही है. कई राज्य सरकारों ने इन निराश्रितक पशुओं को आश्रय स्थल उपलब्ध करवाने का प्लान भी बनाया है, लेकिन तब तक फसलों को कैसे बचाया जाए, ये बड़ी समस्या है. हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने इसका समाधान खोज भी निकाल लिया है. और मुख्यमंत्री कृषक साथी नामक योजना के तहत फसल सुरक्षा मिशन अभियान राज्य में चलाया जा रहा है, जिसके तहत खेत की तारबंदी के लिए नए मापदंड भी निर्धारित हुए हैं. इससे फसल की सुरक्षा करने में खास मदद भी मिलेगी.

किसान 15 फीट ऊंचाई कर करवाएं फेंसिंग

राज्य के किसानों के सुझावों पर अमल करते हुए राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी के मापदंडों में अब बदलाव किया है. इस मामले में कृषि आयुक्त कानाराम शर्मा मीडिया से बताते हैं कि अब किसान तारबंदी में 6 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल तारों के स्थान पर 5 होरिजेंटल और 2 डायगोनल के हिसाब से अब तारबंदी करना सकते हैं.

इतना ही नहीं, पहले 10 फीट की दूरी पर ही पिलर लगाकर ही तारबंदी करवाई जा सकती थी, लेकिन अब 15 फीट की दूरी पर पिलरों को स्थापित करते भी फेंसिंग की जा सकती है. अब एक्सट्रा पिलर का सपोर्ट भी 10वें पिलर के बजाए 15वें पिलर तक लगाया जा सकता है.

जानें किस हिसाब से मिलेगा अनुदान

राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, व्यक्तिगत किसान या किसानों को समूह आपस में मिलकर खेतों की तारबंदी करवा सकते हैं. और इस फसल सुरक्षा मिशन के तहत हर किसान को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक की तारबंदी के लिए ही अनुदान दिया जाएगा.

वही यदि खेत की परिधि बड़ी है तो किसान को अपने खर्च पर पक्की-कच्ची दीवार या तारबंदी भी करवानी होगी, जिसकी लागत सरकार से इस योजना से मिले अनुदान में ही शामिल होगी.

अब कितना अनुदान मिलेगा

मुख्यमंत्री कृषक साथी स्कीम के तहत फसल सुरक्षा मिशन 'तारबंदी योजना'में आवेदन करके किसान 40 से 60 % तक अनुदान ले सकते हैं.लघु और सीमांत किसानों के लिए तारबंदी की लागत का 60% सब्सिडी यानी अधिकतम 48,000 रुपये का सब्सिडी का प्रावधान है. अन्य वर्ग के किसानों के लिए तारबंदी के खर्च पर 50% की सब्सिडी या 40,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.

किसान कहां करें आवेदन

यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं. खुद की जमीन पर खेती करते हैं और तारबंदी भी करवाना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर विस्तृत जानकारी भी हासिल कर सकते हैं. खेत की तारबंदी पर अनुदान लेने के लिए राज किसान पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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