Diwali 2022: दिवाली पर कब फोड़े पटाखे, देश में कई जगह बैन तो कई राज्यों में सख्त नियम

Diwali 2022: भारत देश में दीपावली का तैयारी शुरू हो गई है। और जैसा कि आप जानते है, देश भर में इस दिन जमकर पटाखे फोड़े जाते है। पर बढ़ते प्रदूषण के चलते अब सरकार पटाखों को लेकर कई तरह के नियम बनाती है। जिसमें सरकार एक समय अवधि तय करती है। और दिवाली 2022 के लिए भी राज्य सरकारों के नियम जारी किए है। तो आप पटाखें फोड़ें और आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए। तो पहले अपने राज्यों के पटाखों को लेकर नियम जरूर जान लें। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन भी लगा दिया गया है
प्रदूषण की वजह से पटाखों को लेकर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है। और देश में पटाखों पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जश्न मनाने के अन्य कई तरीके भी हैं। तो आप अपना पैसा मिठाई में खर्च करें। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकारें सख्त कानूनी पाबंदी लगा रही हैं।
जानिए किस राज्य में क्या हैं दिवाली पर पटाखों पर नियम-
तमिलनाडु राज्य सरकार का फैसला
देश के तमिलनाडु राज्य में पिछले चार साल से पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय भी तय किया गया है। तमिलनाडु में आप सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे तक और रात में 7 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने के लिए यही समय सरकार द्वारा तय किया गया है। बता दें कि तमिलनाडु का शिवाकाशी पटाखों का बड़ा हब भी है। और आँकड़ों मुताबिक शिवाकाशी की पटाखा इंडस्ट्री से 6.5 लाख परिवार भी जुड़े हुए हैं। इन परिवारों का खर्च इसी कारोबार से चलता है। कोरोना से पहले यहां की पटाखा इंडस्ट्री हर साल 6000 करोड़ रुपये का तक कारोबार करती थी। कोरोना और फिर पाबंदियों की वजह से यहां की पटाखा इंडस्टी को तगड़ा झटका भी लगा है।
राजधानी दिल्ली में बैन
भारत देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैनुफैक्चरिंग पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। पटाखे जलाने पर 6 महीने की कैद और 200 रुपये के जुर्माने की सजा भी होगी। जबकि बनाने, बेचने और स्टोर करने पर 3 साल की जेल और 5000 रुपये का जुर्माना लगाने का नियम सरकार द्वारा बनाया गया है।
पंजाब राज्य सरकार
दिवाली के दिन रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति पंजाब वासियों को दी गई है। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह ने बताया है कि ग्रीन पटाखों के अलावा बाकी सभी दूसरी तरह के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर भी रोक लगाई गई है।
हरियाणा राज्य सरकार
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। एक आदेश के मुताबिक, ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी पटाखों से जहरीली गैस भी निकलती है। नियमों का पालन न करने वालों पर कानून के मुताबिक एक्शन भी लिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार
पश्चिम बंगाल में भी ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी तरह के पटाखों की बिक्री और भंडारण पर भी पाबंदी लगा दी गई है। काली पूजा और दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
उत्तर प्रदेश में पटाखों पर भले ही पूरी तरह से पाबंदी भी न लगाई गई। लेकिन योगी सरकार ने नियम ज्यादा कड़े कर दिए हैं। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पटाखों की दुकानें आबादी से दूर लगाने की हिदायत भी दी है। साथ ही पटाखों की खरीद बिक्री वाले स्थानों पर अग्निशमन के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाने के निर्देश दिए भी दिए हैं।