मकान में बनी है शॉप तो कॉमर्शियल लगेगा बिजली मीटर, अधिकारियों को निर्देश जारी
UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अब प्रदेश में अगर मकान में दुकान बनी हुई है तो उसके लिए बिजली कनेक्शन को लेकर यूपीपीसीएल की तरफ से नए निर्देश जारी हुआ है।
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन को लेकर यूपीपीसीएल की तरफ से नए निर्देश जारी हुई है। अगर अब प्रदेश में मकान में दुकान बनी हुई है तो उनको बिजली का मीटर कॉमर्शियल करवाना होगा। अब मकान में दुकान बनी होने पर अगर उसका अलग कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं है तो घरेलू कनेक्शन को ही कमर्शियल कनेक्शन में बदल दिया जाएगा। प्रदेश में विभाग के सभी एक्सईएन को यूपीपीसीएल की तरफ से निर्देश जारी हुआ है।
यूपीपीसीएल की तरफ से आदेश जारी होने के बाद केस्को ने सभी एक्सईएन को निर्देश जारी कर दिया है। अब प्रदेश में असिस्टेड बिलिंग व्यवस्था के माध्यम से मीटर रीडर के साथ एक विभागीय इंजीनियर को फील्ड में भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है.
नोटिस भेजे गए
विभागीय आदेश के बाद 1000 से ज्यादा मकानों को चयनित करके उनको नोटिस भेजा गया है। अगर चुने गए बिजली उपभोक्ता की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलता है तो बिजली कनेक्शन कॉमर्शियल कर दिया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस पीरियड के दौरान मकान में बनी दुकान के लिए कॉमर्शियल कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करना अति आवश्यक होगा।
बिजली कनेक्शन पर चार्ज
घरेलू बिजली कनेक्शन पर प्रति किलो वाट फिक्स चार्ज 110 रुपए होता है. घरेलू बिजली कनेक्शन के अनुसार 300 यूनिट बिजली खपत करने तक 6 प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है. 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने पर 6.5 रुपए प्रति यूनिट का चार्ज बिजली उपभोक्ताओं को देना पड़ता है। कॉमर्शियल कनेक्शन पर 330 रूपए प्रति किलो वाट के हिसाब से फिक्स चार्ज का खर्च आता है।
कॉमर्शियल कनेक्शन पर यूनिट का खर्च
यूनिट | चार्ज |
300 यूनिट तक | 7.50 प्रति यूनिट |
1000 यूनिट तक | 8.40 रुपये प्रति यूनिट |
1000 यूनिट से ऊपर | 8.75 रुपये प्रति यूनिट |