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वाहन मालिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, सरकार जारी करेगी सेकंड हैंड कार डीलर्स के लिए यह नया नियम,

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old car new rule

The Chopal, New Delhi: भारतीय बाजार एक बेहतरीन कार बाजार है। और नई कार लेते समय अधिकतर लोग पुरानी कार डीलर के पास रख देते है। बीते दिनों देश भर में कई मामले सामने आए है। जिनमें कार मालिक को चालान मिलना हो या उनकी कार कोई वारदात में उपयोग की गई हो। इसी तरह की बढ़ती घटनाओं के बीच अब देश की सरकार एक नया नियम लेकर आ रही हैं.

नए नियमों का फायदा ऐसे लोगों को होगा, जो अपनी कार नया ग्राहक मिलने तक डीलर्स के पास अमानत के तौर पर भी रख देते हैं. देश के परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. इसके अनुसार, अब सेकंड हैंड कार डीलर्स को किसी भी कार को अपने पास रखने से पहले राज्य परिवहन विभाग से लिखित में इजाजत लेनी होगी.

बता दे कि फिलहाल ऐसे डीलरों की जिम्मेदारी तय करने के लिए देश में कोई नियम नहीं है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन मंत्रालय ने इसमें सुधार करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलने का प्रस्ताव अब दिया है. इस से देश में बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को फायदे होंगे. ऐसे सभी डीलरों का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन किया जाएगा.

RTO को देनी होगी जानकारी

इस प्रस्ताव के मुताबिक, जैसे ही कोई व्यक्ति अपना वाहन किसी डीलर को सौंपता है तो दोनों को इसकी जानकारी स्थानीय RTO को देनी होगी. इसके बाद अधिकृत डीलर वाहन का मालिक भी माना जाएगा और इससे संबंधित किसी भी घटना के लिए वह जिम्मेदार भी होगा. साथ ही डीलर भी वाहन की फिटनेस, डुप्लीकेट आरसी और एनओसी और वाहन के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए आवेदन भी कर सकता है.

वाहन रोड पर नहीं कर सकते इस्तेमाल

नियम के अनुसार, डीलर इन वाहनों का मेंटेनेंस, पेंटिंग और ट्रायल रन के अलावा किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कोई पब्लिक रोड पर नहीं कर सकेंगे. ऐसे कई मामले भी आए हैं, जब डीलरों की कस्टडी वाले वाहन महीनों तक ओरिजिनल मालिकों के नाम पर रहती है. इस दौरान मालिकों को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान भी प्राप्त हुए हैं. यहां तक कि अपराधों में शामिल होने पर नोटिस मिलने तक का मामला भी कई बार सामने आया है.

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