UP के इस शहर में नहीं पाल सकेंगे पिटबुल, राटबिलर और अमेरिकन बुलडॉग समेत 25 नस्ल के कुत्ते, लगेगा मोटा जुर्माना
Uttar Pradesh News : नगर निगम ने 25 विदेशी नस्लों (पिटबुल, राटबिलर और अमेरिकन बुलडॉग) के कुत्ते पालने, बेचने और ब्रीडिंग सेंटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने इसका आदेश दिया है। अप्रैल से घरों में प्रतिबंधित नस्लों के कुत्ते पालने वालों को लाइसेंस नहीं मिलेगा। नगर निगम को नसबंदी कराने का प्रमाण पत्र मिलने पर मालिक ये कुत्ते रख सकेंगे। यह 31 मार्च तक कर सकते हैं।
एक अप्रैल से ऐसे कुत्तों को पकड़ने और उनके मालिकों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का अभियान शुरू होगा। प्रतिबंधित नस्लों के कुत्तों को भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। आज इन प्रजातियों के करीब 400 कुत्ते शहर में रहते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में, नगर निगम ने 5370 पालतू कुत्तों के लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें से 1090 देशी हैं।
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कुत्तों की इन नस्लों पर लगाया प्रतिबंध
काकेशियन, साउथ रसियन, टोरंजक, सरपैलनिक, जापानी टोसा, पिटबुल टेरियर, टोसा इनू, अमेरिकन टेरियर, राट बिलर, टेरियर्स, रोडेसियन रिजबैक, फिला ब्रासीलेरियो, डोगो अर्जेनटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरेबोल, कंगल, सेंट्रल एशियन, जापानी अकिता, मैस्टिफ, वोल्फ, कैनारियो, अक्बैस, मास्को गार्ड, केन कारसो, वैनदागो।
इन प्रजाति के कुत्ते पाल सकते हैं
लैब्रोडोर, जर्मन शेफर्ड, लाहसा अप्सो, शिटजू, पामेरियन, पग व देसी नस्ल के कुत्ते पाल सकते हैं। इनके लाइसेंस भी बनाए जाएंगे।
नगर निगम के सामने कई चुनौतियां
नगर निगम को 25 विदेशी नस्लों के कुत्ते पालना प्रतिबंधित करना मुश्किल होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना लाइसेंस के पाले जाने वाले कुत्तों की संख्या ज्यादा है। विशेष अभियान में इनमें से कई भी पकड़े गए हैं। कर्मचारियों को कुत्तों की जांच करने के लिए घर-घर जाना आसान नहीं होगा। लोग इनका प्रवेश ही नहीं करते। डॉ. अभिनव वर्मा, पशु कल्याण अधिकारी, कहते हैं कि जो लोग पहले से प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पाल रहे हैं, वे आसानी से नहीं मानेंगे। इसलिए प्रवर्तन दल से संपर्क किया जाएगा। जहां जरूरत होगी, पुलिस को बुला दिया जाएगा। ब्रीडिंग सेंटर पर पहले काम होगा। टीम फिर हर क्षेत्र में पहले उन घरों पर जाएगी जहां कुत्ते का लाइसेंस है। फिर शिकायत प्राप्त होने पर छापा मारा जाएगा।
एक अप्रैल से शुरू होगी कार्रवाई
डॉ. अभिनव वर्मा, नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी, ने कहा कि एक अप्रैल से प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्तों के नए लाइसेंस नहीं मिलेंगे। जिन लोगों के पास वर्तमान में ऐसे कुत्ते हैं, उन्हें नसबंदी करानी होगी। वे इसके बाद ही इन्हें रख सकेंगे। अप्रैल से आठ क्षेत्रों में अभियान शुरू होगा। यदि कोई कुत्ता प्रतिबंधित प्रजाति का पाया गया तो वह पकड़ा जाएगा और उसके मालिक से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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