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UP के 80 गांवों में जमीन खरीद और निर्माण करने पर रोक, बसेगा नया मॉडर्न शहर

UP News : उत्तर प्रदेश में एक और नया शहर विकसित करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के बाद वह माफिया में परेशानी का आलम बना हुआ है। नए शहर के लिए जो भी जमीन अधिसूचित की गई है उसे पर बोर्ड लगाने की आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 15 गांव में जमीन अधिग्रहण किया जाना है। अथॉरिटी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 80 गांव की जमीन पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है जहां जमीन अधिग्रहण होनी है।

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UP के 80 गांवों में जमीन खरीद और निर्माण करने पर रोक, बसेगा नया मॉडर्न शहर

Uttar Pradesh News : आपके द्वारा साझा की गई जानकारी से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में एक नया शहर (New City/Township) विकसित करने की प्रक्रिया में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह परियोजना राज्य के शहरी विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। नए शहर के लिए ज़मीन अधिसूचित (Notified Land) की गई है। भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नोडल अधिकारी ने निर्देश जारी किया है। दरअसल, न्यू नोएडा की अधिसूचित जमीन पर बोर्ड लगाने का आदेश नोडल अधिकारी ने दिया है। यह जमीन न्यू नोएडा में बसाने के लिए प्रस्तावित है, जिससे आम जनता को पता चल सके।

नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा को विकसित किया है। अथॉरिटी ने वैभव गुप्ता, नियोजन विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक, को "नया नोएडा" का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नोडल अधिकारी ने निर्देश जारी किया है। दरअसल, न्यू नोएडा की अधिसूचित जमीन पर बोर्ड लगाने का आदेश नोडल अधिकारी ने दिया है। यह जमीन न्यू नोएडा में बसाने के लिए प्रस्तावित है, जिससे आम जनता को पता चल सके।

DNGIR ज़मीन सूची

अथॉरिटी के वरिष्ठ प्रबंधक वैभव गुप्ता ने बताया कि DNGIR को न्यू नोएडा की जमीन दी गई है। यहां कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। न्यू नोएडा के एसीईओ सतीश पाल ने कहा कि जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले मुआवजा दर निर्धारित करने के लिए गांव के लोगों से बातचीत की जा रही है। साथ ही बुलंदशहर के डीएम और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से भी बातचीत की जा रही है।

15 गांवों की जमीन मिलेगी

डीएनजीआइआर करीब 209.11 वर्ग किमी में बसाया जाना है, जिसमें ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन है, अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल ने यह जानकारी दी हैं। 18 अक्टूबर 2024 को शासन ने इसके बारे में सूचना दी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

ड्रोन द्वारा निगरानी

ACSO ने कहा कि न्यू नोएडा में अवैध निर्माण को रोकने के लिए ड्रोन सर्वे भी किया जाएगा, साथ ही अधिसूचना की तारीख का सेटेलाइट मैप भी। उस दिन के बाद, यहां जो कुछ बनाया गया है या बनाया जा रहा है, वह अवैध होगा। उनका कहना था कि अथॉरिटी इन 80 गांवों को नजर रखी जा रही है और उनके निवासियों से बातचीत कर रही है।

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