UP में नजूल जमीन पर घर बनाने वालों को मिली बड़ी राहत, योगी सरकार ला रही हैं यह नियम
UP News : यूपी सरकार नजूल भूमि के सार्वजनिक उपयोग को प्राथमिकता देगी। इससे गरीबों के लिए घर बनाने, सड़कों, पार्कों और अन्य सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता देगी।
Uttar Pradesh News : यूपी सरकार नजूल भूमि के सार्वजनिक उपयोग को प्राथमिकता देगी। इससे गरीबों के लिए घर बनाने, सड़कों, पार्कों और अन्य सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता देगी। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्तियों के सर्वाजनिक उपयोग का अधिनियम सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गरीब लोगों को शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं मिल पा रही है। इसलिए अधिनियम कहता है कि गरीबों के लिए जरूरत के आधार पर मकान बनाने के लिए आवास विभाग को खाली पड़ी और गैर पट्टा वाली भूमि दी जाए।
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मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद, शहरों की योजनाबद्ध वृद्धि का रास्ता साफ हो जाएगा। अब तक इस राज्य में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जो चलते हुए अनियंत्रित विकास को पूरी तरह से रोक सकता है। हाइटेक टाउनशिप परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवास विभाग को दी गई व्यवस्था, साथ ही नगरीय विकास प्रभार शुल्क और विशेष सुख सुविधा शुल्क नियमावली को भी प्रस्तुत करना था, लेकिन दोनों नहीं किए गए।
वर्ष 2020 में लगी थी रोक
आवास विभाग ने गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट-1895 के अनुसार नजूल की जमीन की देखभाल की नीति बनाई। इसके आधार पर, 1992 में आवास विभाग ने नियम बनाकर नजूल की जमीन को मुफ्त रखने का कानून बनाया। समय-समय पर इसमें बदलाव भी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पुराने कानूनों को हटाया। सरकारी अधिनियम भी इसके बाद समाप्त हो गया। 2020 में इस कानून के समाप्त होने के बाद नजूल नीति स्वचालित रूप से समाप्त हो गई। इसके बाद से नजूल की जमीन खुली नहीं रहती है। विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद ऐसी जमीनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था एक बार फिर से शुरू होगी।
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