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Himachal में इन 14 गावों की जमीन की जाएगी अधिग्रहण, एयरपोर्ट का होगा विस्तारीकरण

Government of Himachal : हिमाचल प्रदेश में गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस एयरपोर्ट के विस्तार करने में जो परिवार प्रभावित होने वाले हैं उनको एक महीने का वक्त दिया गया है। विस्तारीकरण के जद में कई गांव आने वाले हैं। इस वही अटैक के विस्थाईकरण में 14 गांव का जमीन अधिग्रहण होगा।

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Himachal में इन 14 गावों की जमीन की जाएगी अधिग्रहण, एयरपोर्ट का होगा विस्तारीकरण

Gaggal Airport In Kangra : गगल एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर सरकार की तरफ से आगामी प्रक्रिया करने की स्वीकृति दे दी गई है। यह जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर अंतिम नोटिस होने वाला है। सरकार की तरफ से एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन अर्जन पुनर्वासन और पुनर्विवाह मैं उचित प्रतिकार और भारतीय अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 को स्वीकृति देती है। आपको बता दे की धारा 11 और धारा 19 की प्रक्रिया बीते महीने की पूरी कर ली गई है। अब उन जमीन मालिकों को नोटिस जारी होंगे जो गूगल एयरपोर्ट के विस्तार की जद में आ रहे हैं।

मुआवजा मिलना शुरू होगा 

एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित परिवारों को इस नोटिस के माध्यम से एक महीने का समय दिया जाएगा जिसमें वे प्रशासन को अपनी पसंद से घर बदलने या मुआवजा देने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही, जो लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित भूमि में उनका खसरा नंबर गलत है या भूमि की रकवा कम या अधिक है, वे इस अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। एक महीने की प्रक्रिया के बाद मुआवजा देना शुरू होगा।  मुआवजा मिलने के 18 महीने के भीतर, प्रभावित परिवार को हर प्रकार का नियंत्रण छोड़ना होगा। धारा 21 (1) के नोटिस का साधारण शब्दों में अर्थ है कि अब संबंधित जमीन सरकार के पास होनी चाहिए।

ये गांव आएंगे जद में 

गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के तहत भेड़ी, ढुगियारी खास,  झिकली इच्छी, बाग, बल्ला, बरस्वालकड़, गगल खास,  मुगरेहड़, सहौड़ा और सनौरा गांव आएंगे। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा के तहत रछियालु, जुगेहड़, भड़ोत, क्योड़ी गांवों को चिह्नित किया गया है।

गगल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी फिलहाल 1,370 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। 2015 में किए गए सर्वे के अनुसार हवाई पट्टी का व्यास 1,700 मीटर होना चाहिए था। सरकार ने फिर से सर्वे करके हवाई पट्टी को 2,050 मीटर करने का निर्णय लिया। इसके बाद, रनवे को 2,400 मीटर से 3,110 मीटर करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है।

कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि चयन:

भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना: 14 गांवों की भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई।
पुनर्व्यस्थापन की आवश्यकता: भूमि अर्जन के कारण 942 कुटुंबों के पुनर्व्यस्थापन की आवश्यकता है।
चिह्नित मुहाल (कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र):
टांडा खोली: (03-17-03) 
उपरेहड़: (01-34-57) 
घुंडी: (01-54-04) 
हार: (03-83-70) 
चौंधा: (01-39-97) 

चिह्नित मुहाल (शाहपुर विधानसभा क्षेत्र):

बैंटलू: (01-41-71) 
क्योड़ी: (01-69-28) 
रनेड़: (00-55-33) 
हार: (00-17-64) 

सरकार ने एयरपोर्ट का विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू की है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 21 (1) के तहत प्रभावित परिवारों को नोटिस भेजा जाएगा। एक महीने में, संबंधित व्यक्ति या परिवार आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि रिकॉर्ड के विपरीत उनकी जमीन कम या अधिक ली जा रही है या खसरा नंबर गलत शामिल किया गया है। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी।