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UP के 42 जिलों में जमीनों के नए रेट लागू, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

UP News : राज्य सरकार ने डीएम सर्किल रेट (भूमि का न्यूनतम मूल्य) बढ़ाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को उनकी जमीन का उचित और पारदर्शी मूल्य दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सर्किल रेट को संशोधित कर प्रदेश के लगभग 42 जिलों में लागू किया जा रहा है। 

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UP के 42 जिलों में जमीनों के नए रेट लागू, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को उनकी जमीन का सही मूल्य देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सर्किल रेट (DM Circle Rate) यानी भूमि के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इसे लगभग 42 जिलों में लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने डीएम सर्किल रेट (भूमि का न्यूनतम मूल्य) बढ़ाना शुरू कर दिया है।

इस संबंध में गाजियाबाद, अमरोहा, मथुरा, संभल और पीलीभीत सहित प्रदेश के करीब 42 जिलों में सर्किल रेट को संशोधित कर लागू किया जा रहा है.  सरकार के इस कदम से न सिर्फ किसानों को उनकी जमीन का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि रजिस्ट्री से होने वाले राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे राज्य की आय में वृद्धि होगी। सरकार यह दरें चरणबद्ध रूप से लागू कर रही है। यह निर्णय खासतौर पर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिनकी जमीनें सरकारी परियोजनाओं जैसे कि सड़क, रेलवे, औद्योगिक पार्क, टाउनशिप या अन्य बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित की जा रही हैं। 

CM योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए

दरअसल, उत्तर प्रदेश में डीएम सर्किल रेट पिछले कई सालों से नहीं बढ़ाया गया है। यही कारण है कि स्टांप एवं निबंधन विभाग ने सीएम योगी को सर्किल रेट बढ़ाने का विस्तृत प्रस्ताव भेजा था, जिस पर सीएम योगी ने मोहर लगा दी थी। CM योगी ने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि नई दरें ऐसे लागू की जाएं कि किसानों को शोषण न हो और उनकी जमीन का सही मूल्य मिल सके। स्थानीय आवश्यकताओं और जमीन की कीमतों के विश्लेषण के आधार पर सभी जिलों को सर्किल रेट में बदलाव का प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया गया। साथ ही आपत्तियों और सुझावों को शामिल करते हुए पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाए।

42 जिलों में नियम लागू होंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, बिजनौर, शाहजहांपुर, अमरोहा, पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, देवरिया, मऊ और भदोही सहित प्रदेश के लगभग 42 जिलों में डीएम सर्किल रेट को या तो तय कर लागू कर दिया है। इसके अलावा, कई जिलों ने नई दरों के अनुसार संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू कर दी है। उन्हें संशोधित कर लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है.

ये नियम है

स्टांप द्वितीय संशोधन नियमावली-2013 के नियम 4(1) के तहत, प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में जिलाधिकारी (डीएम) को उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर या प्रति वर्गमीटर निर्धारित करने का अधिकार है। नियम भी डीएम को वर्ष के मध्य में सर्किल दरों की सूची को बदलने की अनुमति देते हैं, अगर आवश्यकता महसूस होती है, ताकि दरों को बाजार मूल्य के अनुसार उचित सुधार मिल सके।

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