FASTAG को लेकर NHAI की जारी हुई गाइडलाइन, अब इस गलती से लगेगा दुगुना टोल टैक्स
FASTAG - वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग से संबंधित नवीनतम दिशानिर्देशों को जारी किया है। जिससे वाहन चालकों को अब दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा..। इस अपडेट के बारे में अधिक जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें:

The Chopal, FASTAG - नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग से संबंधित नवीनतम दिशानिर्देशों को जारी किया है। अब केवल विंडशील्ड पर फास्टैग लगाने की अनुमति है; अन्य जगह लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन को फास्टैग विंडशील्ड पर नहीं लगाने पर दोगुना टोल देना होगा। यह नियम लागू किया गया है क्योंकि गलत जगह फास्टैग लगाने से स्कैनिंग मुश्किल हो सकता है, जिससे अन्य गाड़ियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
लोगों को टोल फीस प्लाजा पर जानकारी दी जाएगी और सीसीटीवी पर रिकॉर्ड किया जाएगा।
फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाने पर NHAI ने सभी कलेक्शन एजेंसियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) भेजा है। बिना फास्टैग के टोल लेन में प्रवेश करते समय सभी टोल प्लाजा पर जुर्माने की जानकारी दी जाएगी। वाहनों के विंडशील्ड पर फास्टैग भी सीसीटीवी पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। सभी यूजर्स पर यह नियम लागू होगा। NHAI FASTag Windscreen Standards
दोगुना खर्च हो सकता है ब्लैक लिस्ट—
NHAI के पहले से ही जारी नियमों के अनुसार, FASTag को गाड़ी के अंदरूनी हिस्से से विंडस्क्रीन पर लगाना अनिवार्य है। यही कारण है कि NHAI ने इन SoP को जल्द से जल्द लागू करने का लक्ष्य रखा है। FASTag मानक प्रक्रिया के अनुसार किसी गाड़ी में नहीं लगाया जाएगा, तो यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह (ETC) लेनदेन का हकदार नहीं होगा। साथ ही, उसे टोल फीस दोगुनी देनी होगी। यूजर को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं।
NHAI ने अलग-अलग प्वाइंट ऑफ सेल (POS) से फास्टैग देने वाले बैकों को बताया है कि यह निर्धारित गाड़ी की विंडस्क्रीन के अंदर लगा होना चाहिए। NHAI फिलहाल 45 हजार किमी लंबे नेशनल हाइवे (national highway) और एक्सप्रेसवे (expressway) में लगे एक हजार टोल प्लाजा (toll plaza) के जरिए टोल इक्ट्ठा करता है.