FASTAG को लेकर NHAI का ये नियम बदला, गलती की तो लगेगा दोगुना टोल टैक्स
FASTag Helpline Number :देश में हाईवे पर सफर करने वालों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से बुरी खबर है। क्योंकि NHAI टोल टैक्स के नियमों में बदलाव कर दिया है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है, और आपका वहां ब्लैक लिस्ट हो सकता है।
FASTag Status : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक बार फिर अपने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब नए नियम के तहत यदि आप विंडडस्क्रीन पर फास्ट ट्रैक नहीं लगते हैं तो इसके लिए आपको मोटा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपके वहां को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब ऐसे वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा जिन वाहन मालिकों ने अपने वाहन के विंडडस्क्रीन पर फास्ट टैग नहीं लगाया है। क्योंकि ना ही के इस नए नियम के अनुसार विंडडस्क्रीन पर फास्ट टैग लगाना जरूरी है।
दरसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यह नियम इसलिए लागू किया है। क्योंकि कुछ लोग फास्ट टैग लेकर भी अपने वहां पर नहीं चिपकाते हैं। इसके बाद वह टोलेन में प्रवेश करके टैग विंड पर चिपकाते हैं। इस प्रक्रिया में टोल टैक्स काटने में देरी होने की वजह से लाइन लंबी हो जाती है और लोग परेशान होते हैं। इसे टाल की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है।
स्क्रीन पर नहीं लगाया फास्ट ट्रैक तो ब्लैक लिस्ट होगा वाहन
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बताया कि अगर कोई भी वाहन मालिक नियम के अनुसार फास्ट टैग को वाहन पर नहीं लगा रहा है। वह वहां टोल टैक्स पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह लेनदेन करने का हकदार नहीं है। उसे दो गुना टोल दुर्वाने के रूप में लिया जाएगा। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो वहां को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बैंकों ने फास्ट टैग विंडस्क्रीन पर लगाने का निर्देश दिया है।
हर टोल प्लाजा पर बताया जाएगा नियम
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बताया कि इस नियम के बारे में सभी टोल प्लाजा पर जानकारी दी जाएगी। दी जाने वाली जानकारी में यह बात प्रमुखता से बताई जाएगी कि अगर आप विंडस्क्रीन पर फास्ट टैग चिपकाए बिना टोलेन में इंटर होते हैं तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा। इसके साथ ही टोल प्लाजा परिवहन पंजीकरण संख्या के साथ सीसीटीवी फुटेज को गैर फास्ट ट्रैक मामलों में दर्ज किया जाएगा। यह एक सबूत के रूप में कार्य करेगा।