UP में अब एक आदमी खरीद सकता है सिर्फ इतनी जमीन, सौदा करने से पहले जाने योगी सरकार का नियम
The Chopal, UP News : हर कोई अपना घर और जमीन चाहता है। यह एक तरह से सभी को खुश करता है। अपनी इसी रुचि का पालन करने वाले व्यक्ति कठिन मेहनत करके धन जमा करता है और संपत्ति खरीदने के नियमों के अनुसार संपत्ति खरीदता है। आपने देखा होगा कि जमीन या संपत्ति में निवेश पिछले कुछ समय से हो रहा है।
हमारे देश में निवेश की सलाह अधिकतर इसी तरह दी जाती है। लेकिन जानकारी की कमी से अक्सर गलती भी होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर कितनी कृषि जमीन खरीद सकता है और जमीन खरीदने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जवाब पाने के लिए खबर को विस्तार से पढ़ें।
यूपी में कौन जमीन खरीद सकता है? जानें यहाँ।
अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। देश भर में जमीन रखने के लिए कोई एक्ट नहीं है। ऐसे में यूपी सरकार की सही खरीद नियमों की बात करें तो व्यक्ति केवल 12.5 एकड़ कृषि जमीन खरीद सकता है। यहां अधिक जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है।
अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने वाले हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखें: "जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाएं तो इस बात की तस्दीक कर लें कि जमीन सरकारी नहीं है।" यह जमीन श्रेणी 1 (क) की होनी चाहिए, जो आपको खतौनी में देखना होगा।"
जमीन खरीदते समय इन पांच बातों को ध्यान में रखें
- खतौनी पर 16 डिजिट का एक कोड होगा, जिसका अंतिम अंक 12 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सावधान हो जाइए।
- जब आप कोई जमीन खरीदते हैं, तो सीएच 41 और 45 पर यह सुनिश्चित करें कि वह जमीन चकरोड, मरघट, खलिहान या चारागाह में शामिल नहीं है।
- जमीन का नक्शा देखने के साथ-साथ रेजिस्ट्री ऑफिस में 12 साल का रिकॉर्ड भी देखें।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि SC/ST समुदाय से जमीन खरीदने के लिए डीएम से अनुमति लेनी होगी। बिना परमिशन के जमीन खरीदने से राज्य सरकार को लाभ होगा।
- जमीन खरीदने से पहले यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि भूमि किसी बैंक में बंधक नहीं है, अन्यथा दाखिल खारिज (भूमि खरीदने के टिप्स) नहीं मिलेगा।
- जमीन खरीदने से पहले, मौके पर जाकर देख लें कि खरीदने वाले व्यक्ति के पास जमीन पर कब्जा भी नहीं है।
- कितनी जगह जमीन खरीद सकते हैं?
केरल में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 7.5 एकड़ है।
महाराष्ट्र में जमीन खरीदने की सीमा 54 एकड़ है।
पश्चिम बंगाल में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 24.5 एकड़ है।
बिहार में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 25 एकड़ है।
हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की सीमा 32 एकड़ है।
Karantaka में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा: 54 एकड़
उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ है।